भोपाल/ ग्वालियर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों (MP Employees) के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल कलेक्टर कार्यालय ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके मुताबिक फरवरी महीने के अंत तक सभी कर्मचारियों को एम्पलाई सेल्फ सर्विस प्रोफाइल (ESS Profile) को अपडेशन (updation) का कार्य सौंपा गया है। वहीं जिन शासकीय सेवकों के एम्पलाई सेल्फ सर्विस अकाउंट अपडेट (employee self service account update) नहीं होंगे। उनके फरवरी महीने के वेतन (salary) को रोक लिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी शासकीय कार्यालय आहरण और संवितरण अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रोफाइल अपडेशन कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि निर्धारित अवधि में यदि काम पूरा नहीं किया जाता है तो कर्मचारियों के फरवरी के वेतन को रोक लिया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारी और संबंधित लिपिक के भी वेतन आहरित नहीं किए जाएंगे।
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इतना ही नहीं IFMIS प्रोफाइल अपडेशन और अन्य परेशानी के निराकरण के लिए जिला कोषालय में Cell का भी गठन किया गया। बता दें कि प्रदेश में सभी अधिकारी कर्मचारियों को फरवरी महीने के अंत तक एम्पलाई सेल्फ सर्विस प्रोफाइल अपडेशन का कार्य सौंपा गया है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि फरवरी महीने तक ऐसे अकाउंट को अपडेट करने का कार्य पूर्ण करें। ऐसा नहीं होने की स्थिति में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के वेतन को रोका जा सकता है। इस मामले में कलेक्टर द्वारा भी लगातार दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।
मामले में कोषालय अधिकारी रविंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि IFMIS सॉफ्टवेयर के अंतर्गत शासकीय सेवकों को यह ससुर फाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट ना होने पर सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारी के पेंशन आदि मामलों में काफी कठिनाई आती है। जिसे निराकरण में और भी देरी होती है। जिसके बाद सभी विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा शासकीय सेवक के वेतन निर्धारण निर्धारण के लिए जिला कोषालय परिसर में 22 से 24 फरवरी को शिविर लगाए जाएंगे। जहां सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। वहीं आहरण एवं संवितरण अधिकारी से आग्रह किया गया है कि जनवरी 2016 वेतन निर्धारण से संबंधित मामले का निराकरण शिविर के माध्यम से अनिवार्य रूप से करवा ले। ऐसा नहीं होने और वेतन निर्धारण नहीं कराए जाने की स्थिति में फरवरी के वेतन का भुगतान रोका जा सकता है या भुगतान में किसी भी तरह की गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है।