भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों (MP Farmers) के लिए बड़ी खबर है। सहकारिता विभाग ने किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM crop insurance scheme) के तहत मिली राशि से बैंक कर्ज वसूली नहीं कर पाएंगे और खाते के संचालन पर भी रोक नहीं रहेगी। इस संबंंध में विभाग ने सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (Bank CEO) को निर्देश दिए गए हैं। इधर, बजट सत्र में इस मुद्दे को विपक्ष द्वारा भी उठाने की तैयारी थी, लेकिन इसके पहले ही सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया।
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दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme) के तहत 49 लाख 85 हजार 24 किसानों को खरीफ 2020 और रबी 2020-21 की फसल क्षति के दावों पर 7618 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की थी।किसानों को मिली इसी राशि से ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अपने कर्ज की वसूली कर रहे थे, जिसकी शिकायत किसानों ने भी थी।वही पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ-दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस नेताओं ने भी इसका विरोध जताया था और बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी थी, लेकिन इसके पहले ही सहकारिता विभाग ने सभी सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ऐसा ना करने के निर्देश जारी कर दिए।
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सहकारिता विभाग के आयुक्त द्वारा निर्देश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा (PMFBY) की राशि से कालातीत और मध्यावधि में परिवर्तित ऋण के अलावा किसानों के कर्ज की वसूली नहीं की जा सकती है। चालू खाते से वसूली का कोई प्रविधान नहीं है,ऐसे में ऋण के समायोजन के लिए पहले किसान से सहमति लेनी होगी और फिर ही राशि काटी जा सकेगी। यदि बैंकों द्वारा बीमा राशि से कोई अतिरिक्त राशि काटी गई है तो उसे तुरंत किसानों के खाते में जमा करना होगा।वही किसान के खाते के संचालन पर भी कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद किसानों में खुशी की लहर है।