MP के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर ये निर्देश जारी, शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (MP Government Employees) के लिए अच्छी खबर है। रिटायर होने के बाद पेंशन (Pension) की कोई झंझट नहीं होगा। भिंड कलेक्टर ने कहा है कि कार्यालय प्रमुख वेतन निर्धारण प्रकरण अनुमोदन के लिए पेंशन कार्यालय को भिजवायें।वही मंदसौर कलेक्टर 6 माह में सेवानिवृत्‍त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समय सीमा प्रस्‍तुत करें।वही कटनी में भी 5 दिसम्बर 2021 तक शेष पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए है अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

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मन्दसौर कलेक्‍टर (Mandsaur Collector) गौतम सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 6 माह में सेवानिवृत्‍त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समय सीमा में निराकरण किये जाने हेतु प्रोफाईल अपडेशन की जाए। साथ ही पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन कार्यालय में प्रस्‍तुत करें। जिससे सेवानिवृत्‍त होने वाले सेवकों के पेंशन प्रकरण का निराकरण समय सीमा में किये जा सके। वही जिला पेंशन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों को तत्‍काल प्राप्‍त कर उनके निराकरण किये जाये। सेवानिवृत्‍त होने वाले शासकीय सेवकों की IFMIS सिस्‍टम में E-Profile अपडेट कर जिला पेशन कार्यालय को समय सीमा में प्रस्‍तुत करें।

भिण्ड कलेक्टर (Bhind Collector) डॉ. सतीष कुमार एस ने सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि उनके यहां अनुमोदन हेतु लंबित वेतन निर्धारण प्रकरण है उन्हें 31 दिसम्बर 2021 तक जिला पेंशन कार्यालय भिण्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें, ताकि समय-सीमा में वेतन निर्धारण अनुमोदन किया जाकर स्वत्वों का भुगतान किया जा सके। इसके साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र जिला पेंशन अधिकारी भिण्ड जीके बाथम को भिजवाऐं कि आज दिनांक को किसी भी कर्मचारी का 7th Pay Commission के अन्तर्गत वेतन निर्धारण होना शेष नहीं है।

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इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा कि मेरे द्वारा कई बार आपको लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों के अनुमोदन के लिए लिखा गया किन्तु आपके द्वारा कार्यालय के कर्मचारी के लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों का अनुमोदन नहीं कराया जा रहा है जिसकी सूची भी आपको पूर्व में उपलब्ध कराई गई थी। जबकि शासन द्वारा सभी कर्मचारियों को समयबद्व सीमा में वेतन निर्धारण अनुमोदन कराया जाकर उनके स्वत्वों का भुगतान किया जाना है। निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव मप्र शासन (MP Government) को भेजा जावेगा।

5 दिसम्बर तक करें पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

कटनी कलेक्टर (Katni Collector) प्रियंक मिश्रा ने जिले के समस्त पेंशनल हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराये जाने के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम, जनपद पंचायतों के सीईओ और नगर परिषदों के सीएमओ को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिले के समस्त पेंशन हितग्राहियों का एम पेंशन मित्र एप के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम रोजगार सहायक के सहायोग से पेंशन हितग्राही की फोटो खींचकर जियो टैग कर निर्धारित समय सीमा में सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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उन्होने कहा कि 25 नवम्बर 2021 तक जिले के कुल पेंशन हितग्राहियों 91 हजार 261 में से 64 हजार 802 का सत्यापन हुआ है। भैतिक सत्यापन से शेष बचे हितग्राहियों 26 हजार 459 का सत्यापन किया जाना शेष है।शेष हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन 5 दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर श्री मिश्रज्ञ ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये हैं। सत्यापन पूर्ण न होने पर यदि अपात्र हितग्राही को पेंशन राशि का भुगतान होता है, तो सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित निकाय प्रमुख की होगी। इसके साथ ही जारी निर्देशानुसार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये हैं।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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