Sun, Dec 28, 2025

MP News: इन कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, आदेश पर लगाई गई रोक, जवाब तलब

Written by:Kashish Trivedi
Published:
MP News: इन कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, आदेश पर लगाई गई रोक, जवाब तलब

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsource MP Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के पूर्व में Outsource Agency द्वारा संविदा पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई थी। इसके लिए 10 दिसंबर 2021 को लोक शिक्षण आयुक्त, भोपाल द्वारा नए संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्स भर्ती करने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं पूर्व में कार्यरत सभी संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं 31 दिसंबर 2021 तक मान्य किए गए थे। 31 दिसंबर 2021 से आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई थी।

इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बालाघाट जिले के पूर्व से संविदा पर आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर संतोष पिछौड़े ने 31 दिसंबर 2021 को समय सीमा समाप्त करने के आदेश पर आपत्ति जताई और लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा किए गए नवीन नियुक्तियों के आदेश कार्य पर याचिका दायर की।

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दरअसल 10 दिसंबर 2021 को कर्मचारियों द्वारा है कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसकी सुनवाई में उच्च न्यायालय जबलपुर में बड़ा फैसला दिया। दरअसल इस मामले में उच्च न्यायालय जबलपुर के पैरोकार वकील अमित चतुर्वेदी द्वारा जानकारी दी गई कि पुरानी आउटसोर्सिंग संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला दिया कोर्ट ने कहा कि उनकी सेवा से बाहर करने पर रोक लगा दी गई है।

इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा पुराने संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटाकर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करना नियम और विधि के विरुद्ध बताया गया है। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा फैसला सुनाया गया कि संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर को बाहर करने के आदेश पर रोक लगा दिया गया है और इस मामले में स्कूल शिक्षा सचिव लोक शिक्षण आयुक्त सहित एमपीकोन लिमिटेड भोपाल से जवाब तलब किया गया है।

मामले में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर जल्द अब स्कूल शिक्षा सचिव सहित लोक शिक्षण आयुक्त और एमपीकोन लिमिटेड भोपाल की जरूरत से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा। वहीं तब तक के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सेवा से बाहर करने के नियम को रोक दिया गया है और वह सेवा में बने हुए हैं।