भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री (Union Civil Aviation Minister) बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया (jyotiraditya scindia) ग्वालियर की पहली यात्रा पर है। इस दौरान उनके यात्रा से पहले मध्यप्रदेश में मामला गरमा गया था। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री (union minister) के रोड पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जिस पर अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने बड़ा फैसला सुनाया है
दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो पर रोक नहीं लगाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक-जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने सुनवाई को 1 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
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अब इस मामले में सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। बता दें कि इससे पहले जनहित याचिकाकर्ता डोंगर सिंह की ओर से उनके वकील अजीत सिंह भदोरिया ने अपना पक्ष रखा। जिसमें उन्होंने दलील दी कि Corona की तीसरी लहर की आशंका से प्रदेश में डर का माहौल है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के आगमन और रोड शो पर रोक लगानी चाहिए।
इतना ही नहीं याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कहा गया कि यहां आने से पहले शासन प्रशासन से इस संबंध में मांग की गई लेकिन इस मामले की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। हालांकि कोर्ट ने समय अभाव की वजह से फैसले को 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर ग्वालियर पहुंचे हैं। जहां धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। वहीं ढोल-नगाड़े के साथ जमकर नारेबाजी की गई।