शादियों में हर्ष फायरिंग करना पड़ सकता है भारी, 2 साल की हो सकती है जेल

भोपाल। देश भर में शादियों और खुशी के मौके पर किए जाने वाले हर्ष फायर से होने वाली मौतों को रोकने के लिए नया कानून बनाया गया है। अब अगर शादी समारोह या फिर किसी अन्य खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग की तो आपको दो साल तक की जेल और एक लाख तक का दुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसका सबसे अधिक असर प्रदेश के चंबल क्षेत्र पर पड़ेगा। इस इलाके में बंदूक को स्टेटस सिंबल के तौर पर भी रखा जाता है। यहां बंदूक शान की बात मानी जाती है। लेकिन सबसे अधिक हर्ष फायरिंग के मामलों में होने वाले मौत के आंकड़े यहीं मिलते हैं। 

दरअसल, सरकार द्वारा चंबल इलाके के अकेल मुरैना में 27,000 बंदूकों के लाइसेंस जारी किये गए हैं। आपको बता दें कि यह इलाका कभी डकैतों के लिये कुख्यात रहा है और इसी वजह से सरकार ने इतनी संख्‍या में लोगों को बंदूकों के लाइसेंस दे दिए, लेकिन अब कुछ लोग इनका इस्तेमाल शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के तौर पर भी करते हैं। 


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