केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये सुकूनदेह खबर है। मोदी सरकार के बड़े फैसले के तहत अंब केंद्र शासन के कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित अन्य व्यक्तिगत कारणों के लिए एक साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave) ले सकेंगे। इसी के साथ उन्हें 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश भी मिलेगा।
दरअसल बीजेपी की राज्यसभा सांसद और मध्यप्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष सुमित्रा बाल्मीकि ने कर्मचारियों की अवकाश नीति..खासकर बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल से संबंधित सुविधाओं को लेकर मंत्रालय से जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं और अब उन्हें पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के संदर्भ में पुनः रेखांकित किया गया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छुट्टियों का उपहार
आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं ? अब अगर कोई केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कोई ये सवाल करे तो उनके पास इसका पुख्ता और तसल्लीभरा जवाब हैं। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित अन्य व्यक्तिगत कारणों के लिए प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाएगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह नीति कर्मचारियों को कार्य और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में सक्षम बनाएगी। खासकर बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए तीस दिन की छुट्टी का प्रावधान कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये है नई अवकाश नीति
इन तीस दिनों की छुट्टी के अतिरिक्त अन्य छुट्टियों का भी प्रावधान हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित अवकाश सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:
- 30 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave): केंद्रीय कर्मचारी इस अवकाश का उपयोग अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल या अन्य व्यक्तिगत कार्यों जैसे किसी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निपटाने आदि के लिए कर सकते हैं।
- 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave): इस अवकाश के दौरान कर्मचारियों को आधा वेतन प्राप्त होगा।
- 8 दिन का आकस्मिक अवकाश (Casual Leave): यह छोटी अवधि की आपातकालीन जरूरतों के लिए लिया जा सकता है।
- 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday): कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार इन छुट्टियों का चयन कर सकते हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारणों से अन्य पात्र अवकाश के अलावा प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश ले सकेंगे। pic.twitter.com/I2hKorxgV4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2025





