सीएम डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर हाईकोर्ट का आभार जताया, यूनियन कार्बाइड कचरे के मुद्दे पर सरकार को मिला 6 हफ्ते का समय

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हाईकोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार ही भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर शिफ्ट किया गया है। लेकिन पीथमपुर की जनभावनाओं का और बाकी सभी पक्षों को सुनने का मौका मिलना चाहिए। हाईकोर्ट जो फैसला दिया है वह सरकार की मंशा के अनुसार है, हम अदालत के परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेंगे।

Shruty Kushwaha
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CM Dr. Mohan Yadav statement : पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा छह सप्ताह का समय दिए जाने पर धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा “हमने जो कहा था, वही बात हमने हाई कोर्ट में भी रखी है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में शिफ्ट किया था।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि इस मामले में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए अदालत ने छह सप्ताह का समय तय किया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने इस बात को माना है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा ‘अदालत का फैसला सरकार की मंशा के अनुरूप’

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सरकार की मंशा के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा, “मैं माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वह सरकार की मंशा को जानकर दिया है। हम माननीय हाई कोर्ट की परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेंगे।” इसी के साथ उन्होंने पीथमपुर के लोगों से अपील की कि वे अपनी चिंताओं और विचारों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा, “मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सभी पक्ष माननीय न्यायालय के सामने अपनी बात रखें। अभी समय है। यह फैसला हम सबकी आशा और अपेक्षा के अनुरूप आया है।”

सरकार को मिला छह हफ्ते का समय

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार का पूरा विश्वास और आस्था माननीय हाई कोर्ट में है और वह इसके निर्देशों का पालन करते हुए जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ही आगे कदम बढ़ाएंगे। बता दें कि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने आज सरकार को निर्देश दिया है कि वह जनता को इस मुद्दे पर भरोसे में लेने के लिए अगले छह हफ्तों के भीतर ठोस कदम उठाए। साथ ही, मीडिया को भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या असत्य जानकारी प्रकाशित या प्रसारित न करें। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।


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Shruty Kushwaha

Shruty Kushwaha

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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