भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। CM RISE SCHOOL: मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राइज योजना अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 11 शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना आदेश पर रोक लगाने के बाद अब विभाग ने शेष शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आदेश जारी कर दिया है।
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मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्वर अभय वर्मा द्वारा जारी आदेशनुसार, जो स्कूल अब सीएम राइज स्कूल में परिवर्तित किए जा चुके है और उनके शिक्षक जो सीएम राइज स्कूलों की पदस्थापना प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए थे अथवा जिन्हें अबतक सीएम राइज स्कूलों में पदस्थापना नहीं मिली है, उन सभी का अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किया जा रहा है, इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
आदेश के तहत शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया ऑनलाइन एमपी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जहां शिक्षक चाहेंगे उन्हें उसी जिले में अन्य किसी स्कूल में रिक्त पदों पर ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षक चाहे तो एमपी एजुकेशन पोर्टल पर चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। शिक्षकों के पोर्टल के माध्यम से आवेदन मिलने पर DPI द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।
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आदेशानुसार, चॉइस फिलिंग के लिए 57 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक शिक्षक, स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति, विवाह के कारण पति-पत्नी के निवास अथवा कार्यस्थल पर स्थानांतरण, निशक्त श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक, विधवा महिला लोक सेवक अथवा परित्यक्ता अथवा विधुर और एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठता संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर मान्य होगी।