भोपाल। मध्य प्रदेश की श्योपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बाबू जण्डेल को भोपाल की विशेष अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है| बाबू जण्डेल व अन्य के खिलाफ श्योपुर की निचली अदालत के निर्णय को भोपाल की विशेष अदालत ने बरकरार रखते हुए यह सजा सुनाई है| इससे पहले 2008 में 15 लोगों के साथ एक नहर में बने बांध को तोड़ने व बलवा के मामले में निचली अदालत ने जण्डेल समेत 14 आरोपितों को एक-एक साल का कारावास व 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।
भोपाल की विशेष अदालत में बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है। सजा बहाल होते ही कोर्ट के आदेश पर विधायक जण्डेल सहित अन्य दोषियों को गिरफ्तार कर भोपाल जेल भेज दिया गया। नए प्रावधान में जनप्रतिनिधि पर चल रहे मामलों की सुनवाई भोपाल में स्पेशल कोर्ट करता है, इसीलिए करीब चार माह पहले मामले को जिला कोर्ट से भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी केस में भोपाल के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार की दोपहर में अपना फैसला सुनाते हुए सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और कांग्रेस विधायक बाबू जण्डेल सहित सभी दोषियों को एक-एक साल की सजा व जुर्माने की राशि को बहाल रखा।
बता दें कि साल 2008 में चंबल नहर के गेट जबरन बंद करने और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धमकाने के मामले में बाबू जण्डेल सहित 16 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा व धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। श्योपुर जिला न्यायालय के ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट-प्रथम ने इसी मामले में जण्डेल सहित सभी 16 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद जिला न्यायालय से ही सभी को जमानत मिल गई थी|