पन्ना राजघराने की देविका रानी और कल्याणी देवी पर जुर्माना, HC की चेतावनी- दोबारा न हो ऐसी हरकत

Kashish Trivedi
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जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (madhya pradesh high court) ने शनिवार को पन्ना राजघराने (panna royalty) से जुड़े मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पन्ना राजघराने की देविका रानी और कल्याणी देवी पर जुर्माना लगाते हुए उन्हें हिदायत दी है। HC ने कहा कि इस तरह की अगर दोबारा याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

panna royalty की देविका रानी और कल्याणी देवी ने High court में एक याचिका दायर की थी कि जिला प्रशासन ने उनके राजघराने के करीब 3 हेक्टेयर पर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में देविका और कल्याणी ने दायर की थी। जांच के दौरान पाया गया कि तथ्य छिपाकर इस याचिका को दायर किया गया। जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए 2000 रु का आर्थिक दंड भी दोनों ही महारानियां पर लगाया है।

इस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने साढे तीन हेक्टर सरकारी जमीन को पुनः जिला प्रशासन को सौंपते हुए नगर पालिका निगम को निर्देश दिए हैं कि इस पूरी जमीन पर सौंदर्य करण किया जाए। जिसमें की जनता को इसका लाभ मिले।


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