नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कुछ कर -बचत योजनाएं (tax -saving schemes) ऐसे हैं, जिसमें निवेशकों को हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि maintain करने की जरूरत होती है, ताकि उनका अकाउंट एक्टिव रह सके। ऐसी योजनाओं में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भी शामिल है। यदि आपने अब तक कोई पैसा इन खातों में जमा नहीं किया है, तो आपका खाता बंद हो सकता है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है कि, आपका खाता एक्टिव हो और उसमें न्यूनतम योगदान राशि भी जमा हो। बता दें कि एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में न्यूनतम वार्षिक योगदान ₹500 होना चाहिए और इस वित्त वर्ष में अपने अकाउंट को एक्टिव करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 और यदि न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है, तो पीपीएफ अकाउंट बंद भी हो सकता है।
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एक बंद पीपीएफ अकाउंट तब तक सुविधाओं का हकदार नहीं होता, जब तक खाते को रिन्यू नहीं कराया जाए। बता दें कि एक खाते को उसके मूल तिथि खत्म होने से पहले रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन इसके mature होने के बाद इसका रिन्यूएशन मुश्किल हो जाता है और maturity से पहले ही खाते को बंद किया जा सकता है। एक बार यदि खाता बंद हो जाए, तो इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता
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NPS और SSY का खाता भी हो सकता है बंद:
वही तो वही एनपीएस में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि ₹1000 होती है। यदि न्यूनतम राशि का योगदान नहीं किया जाए तो खाता बंद हो जाएगा और इसे रिन्यू कराने के लिए व्यक्ति को हर साल अकेले ₹100 का जुर्माने का भुगतान करना होगा। बात सुकन्या समृद्धि खाते की करें तो उसमें न्यूनतम जमा करने वाली राशि 250 रुपए होती है, यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा नहीं किया जाता है, तो इससे एक गलत खाते के रूप में माना जाता है।