ग्वालियर, अतुल सक्सेना। ग्वालियर चंबल संभाग की चुनावी सभाओं में जुट रही भीड़ और कोरोना के नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने 3 अक्टूबर के आदेश का पालन करने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने न्याय मित्रों द्वारा भीड़ के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत फोटो के आधार पर जिला प्रशासन को आदेश दिया कि कोरोना की गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले और राजनैतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने वाले नेताओं के खिलाफ पहले FIR दर्ज कराए फिर इन्वेस्टिगेशन करे।
कोरोना की गाइड लाइन के उल्लंघन को लेकर आशीष प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना के दौर में हो रहे पॉलिटिकल कार्यक्रमों को लेकर मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार, फूल सिंह बरैया, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत और भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। इन नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है और राजनैतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों से अधिक की भीड़ जुटाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पहले इन पर एफआईआर की जाएं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाए।