Doctors News : पश्चिम बंगाल सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जो भी चिकित्सक राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत नहीं है या किसी दूसरे राज्य के चिकित्सा परिषद में पंजीकृत है, ऐसी स्थिति में वह प्रदेश में मरीजों का उपचार नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया है कि जिन डॉक्टरों का पंजीयन किन्हीं दूसरे राज्यों में है, उन्हें अस्पतालों में नियुक्त न किया जाए।
लगाया जाएगा प्रतिबंध
ममता बनर्जी सरकार द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य में जिन चिकित्सकों का पंजीयन नहीं है, उन्हें राज्य की स्वास्थ्य साथी स्कीम के तहत पंजीकृत मरीजों के उपचार के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। ये प्रतिबंध तब तक रहेगा, जब तक कि वह राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण नहीं करा लेते हैं। पंजीकरण के लिए छः माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।
पेन और आधार के साथ करना होगा पंजीकरण
जानकारी के मुताबिक राज्य के बाहर पंजीकृत चिकित्सकों को पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य साथी पोर्टल पर अपने पेन और आधार कार्ड की डिटेल्स के साथ पंजीकरण कराना होगा। इससे पता लगाया जा सकेगा की बाहरी राज्यों के पंजीकृत कुल कितने चिकित्सक बंगाल में कार्यरत हैं। इससे न केवल सरकार को बल्कि मरीजों को भी सहूलियत रहेगी।