जबलपुर| पन्ना जिले के पवई विधानसभा सीट से विधायक रहे भाजपा के प्रह्लाद सिंह लोधी को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। आज इस मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को अभी सुरिक्षत रखा है। लोधी ने हाई कोर्ट में भोपाल की स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है|
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज जस्टिस बी पी एस चौहान की सिंगल बेंच में सुनवाई के बाद अभी यह फैसला सुरक्षित रखा गया है।मध्य प्रदेश की पवई विधान सभा सीट से बर्खास्त bjp विधायक प्रह्लाद लोधी की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। आज जस्टिस वी पी एस चौहान की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
लोधी ने भोपाल स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसमे उन्हें दो साल की सज़ा पर रोक लगाने की अपील कोर्ट से की थी। इधर पवई विधानसभा से निष्कासित हुए विधायक प्रह्लाद सिंह ने भी दावा किया है कि उन्हें जरूर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिलेगी। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद सिंह लोधी ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है कि फैसला मेरे ही पक्ष में आएगा।