हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायर कर्मचारियों को दी राहत, रिटायरमेंट एज वृद्धि समेत मिलेंगे ये लाभ, 3 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया

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MP Employees News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर रिटायर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।जबलपुर हाई कोर्ट ने मप्र पर्यटन विकास निगम के सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए हित में अहम फैसला सुनाया है, इसके तहत जिनको 60 में सेवानिवृत्त कर दिया गया, उन्हें दो वर्ष के सभी  लाभाें का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। वही जो कर्मी 60 वर्ष के हो गये हैं, उन्हें 62 वर्ष तक सेवा में रखा जाये।

दरअसल, मप्र पर्यटन विकास निगम कर्मचारी भोपाल निवासी अशोक कुमार सोनी के साथ कई कर्मचारियों ने एक संयुक्त रूप से मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। इनकी तरफ से अधिवक्ता अक्षय पवार ने कोर्ट के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 होने के बावजूद निगम में 60 वर्ष में ही कर्मचारियों को रिटायर किया जा रहा है, जिससे उन्हें 2 साल का नुकसान हो रहा है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)