Bike पर बच्चों को बिठाते हैं तो जान लीजिये नए नियम, स्पीड और हेलमेट को लेकर निर्देश

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अगर आप बाइक पर बच्चों को बैठाकर चलते हैं तो नए नियमों की जानकारी ले लीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) जल्द हीन बाइक की स्पीड लिमिट निर्धारित कर सकती है। इसे लेकर प्रस्ताव दिया गया है कि बच्चों को बाइक (Bike) पर बिठाने के बाद स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए। साथ ही बच्चों के लिए खास सुरक्षा कवच व हेलमेट अनिवार्य करने का भी नियम प्रस्तावित किया गया है। बता दें कि कुछ समय पहले मंत्रालय ने बच्चों के साथ बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड को अनिवार्य किया था।

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सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के दुर्घटनाओं को रोकने और बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ नए नियमों का पालन जरूरी होगा। मंत्रालय द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचना में कहा गया है कि बाइक चालकों को अपने साथ बैठाए गए नौ माह से लेकर चार साल तक के बच्चे को भी हेलमेट पहनाना अनिवार्य होगा। वहीं अगर बच्चे की उम्र चार से साल से कम है तो बाइक की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि बाइक चालक को बच्चे को चालक से जोड़ने के लिए एक सुरक्षा हार्नेस लगाना चाहिए। ये एक जैकेट की तरह होती है जिसे साइड में एडजस्ट किया जाता है। इसे बाइक चालक एक लूप की मदद से कंधे में पहनता है, और इससे बच्चा उसकी छाती के पास चिपका हुआ रहता है। मंत्रालय ने इस मसौदे नियमों पर आपत्ति और सुझाव भी मांगे है।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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