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Sun, Dec 21, 2025

थाने पहुंचकर फैजान ने दी तिरंगे को सलामी, 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाए, जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया ये अनूठा निर्देश

Written by:Shruty Kushwaha
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किसी भी अपराधी को सजा देने का उद्देश्य होता है कि उसे अपनी गलती का अहसास हो और वो भविष्य में ऐसा कृत्य दोहराए नहीं। इसीलिए कई बार अदालत के कुछ निर्णय नज़ीर की तरह सामने आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है भोपाल के फैजान के साथ जिसे पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी के लिए गिरफ़्तार किया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने उसे सशर्त ज़मानत दी है और ये शर्त बहुत ही अनूठी है। इस शर्त का पालन करने के बाद फैजान ने स्वीकार किया है कि उससे गलती हुई है और उसने ये भी कहा है कि आगे से वो कभी भी किसी तरह की देशविरोधी हरकत नहीं करेगा। 
थाने पहुंचकर फैजान ने दी तिरंगे को सलामी, 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाए, जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया ये अनूठा निर्देश

Jabalpur High Court Unique Orders : फैजान उर्फ फैजल ने आज भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे के सलामी दी और 21 बार ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उसने ऐसा किया। दरअसल, मंडीदीप निवासी फैजान पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने का आरोप लगा था जिसके बाद उसे इसी साल मई में गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस ने उसके ऊपर धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना) के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके बाद मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अनूठे निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैजान को इस शर्त पर ज़मानत दी है कि वह महीने में दो बार (पहले और चौथे मंगलवार) सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर तिरंगे को सलामी देंगे और 21 बार ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाएंगे। इसी के तहत फैजान आज थाने पहुंचा और सभी औपचारिकताएँ पूरी कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया।

क्या है मामला

फैजल उर्फ फैजान मंडीदीप में पंचर की दुकान चलाता है। उसके ऊपर पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के खिलाफ नारे लगाने का आरोप था। पुलिस ने उसे 17 मई को धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण) के तहत गिरफ्तार किया था। आरोप था कि फैजान ने नारेबाजी कर दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की, जो राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के खिलाफ है। पुलिस ने इस मामले में आरोप-पत्र कोर्ट में प्रस्तुत कियाजिसके बाद फैजान ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जबलपुर हाईकोर्ट का अनूठा फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि फैजान के खिलाफ पहले से 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और उन्होंने जिस देश में जन्म लिया उसी के खिलाफ नारे लगाए। इस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया, लेकिन एक विशेष शर्त के साथ। न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की एकलपीठ ने फैजान को 50,000 रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी। अदालत ने निर्देश दिया कि फैजान महीने में दो बार थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दें और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाएं।

फैजान ने दी तिरंगे को सलामी, भारत माता की जय का नारा लगाया

हाईकोर्ट ने यह सजा इसलिए तय की ताकि फैजान में देश के प्रति जिम्मेदारी और गौरव का भाव पैदा हो। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यह सजा केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक संदेश है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं, उसके प्रति कृतज्ञता और आदर का भाव होना चाहिए। इसी निर्देश के तहत आज फैजान ने मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाया।