राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में क्या कहा! जानिये किन आधार पर मांगी राहत

Rahul Gandhi Modi Surname Defamation Case in Supreme Court : राहुल गांधी की ‘मोदी सरनेम’ को लेकर मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। अब पूरे इंडिया की निगाहें भी इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत पर टिकी है। यहां INDIA से तात्पर्य विपक्षी दलों का गठबंधन है, जिसने मंगलवार को इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इनक्लूसिव अलायंस (Indian National Democratic Inclusive Alliance) नाम अपनाया है। आईये देखते हैं कि किन आधार पर राहुल गांधी ने अदालत में दायर याचिका मे राहत मांगी है।

याचिका में कहा गया है कि….

‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में राहुल गांधी ने कहा कि “लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के दौरान एक राजनीतिक भाषण” में इस तरह की कठोरतम सजा की आवश्यकता बताई गई। ये देश में राजनीतिक संवाद को खत्म करने वाली विनाशकारी मिसाल कायम करेगा।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।