भोपाल
मध्यप्रदेश में अब कोरोना के परिभाषित करते हुए 2 ही ज़ोन (only 2 zone in MP) होंगे। शिवराज सरकार (shivraj government) ने ऑरेंज ज़ोन खत्म (orange zone over) कर दिया है और अब प्रदेश में केवल ग्रीन और रेड जोन (green and red zone) रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) सोमवार रात दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लॉक डाउन 4.0 के लिए नई गाइडलाइन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में सिर्फ दो जोन होंगे, प्रदेश में लॉकडाउन-04 के अंतर्गत सभी जिलों को दो जोन रेड एवं ग्रीन में बांटा गया है। सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे।
मुख्यमंत्री (cm) ने कहा कि लॉकडाउन-04 (lockdown-04) के दौरान सभी कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे।
कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रियायत मिलेगी। कंटेनमेंट एरिया में आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू (cuefew) जारी रहेगा।
अब केवल इंदौर (indore) और उज्जैन (ujjain) ही रेड जोन में रहेंगे। यहां अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां ही संचालित होंगी। जबकि भोपाल, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, नीमच, मंदसौर, धार और कुक्षी नगरीय निकाय क्षेत्र रेड जोन में रहेंगे। रेड जोन में मोहल्लों की दुकानें और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। जारी रहेगा माल परिवहन। भोपाल में मंत्रालय, विंध्यायल, सतपुड़ा सहित अन्य शासकीय कार्यालयों में अब 50 फीसदी उपस्थिति के साथ कार्यालय लगेंगे।
वहीं ग्रीन जोन में कार्यालय सौ फीसदी खोले जाएंगे। ग्रीन जोन में एक जगह से दूसरी जगह जाने की पूरी छूट रहेगी, सार्वजनिक परिवहन पर रोक रहेगी। सार्वजनिक परिवहन पर सात दिन बाद विचार किया जाएगा। शाम सात बजे के बाद सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
हर ज़ोन में प्रतिबंधित गतिविधियां
रेड ज़ोन और ग्रीन ज़ोन में जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा उनमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, होस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। इन जोन्स में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक लोगों का आवागमन, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
RED ZONE में इन गतिविधियों को मिली अनुमति
रैड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारेंटाईन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोट्स काम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेंगे। साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकमियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।
GREEN ZONE में इन गतिविधियों को मिली अनुमति
ग्रीन जोन सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रैड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा।