नगरीय प्रशासन एवं विकास के आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने नगर परिषद आलोट जिला रतलाम के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजय चौधरी और कुलदीप किंशुक को निलंबित कर दिया है। इनके द्वारा की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन रहेगा।बड़वानी कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने मतदान केन्द्र क्रमांक 81 नवलपुरा सेंधवा में नियुक्त BLO किशनलाल डावर सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार BLO किशनलाल डावर द्वारा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यो के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण उन्हे कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) किया है। निलंबन काल में किशनलाल डावर का मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यलय बड़वानी नियत किया गया है।
शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम एस सागर ने ग्राम चंदेला विकासखंड जयसिंहनगर कें प्रेमवती कोल ANM की टीकाकरण कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में प्रेमवती कोल ANM का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्यौहारी में नियत किया जाता है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।अशोकनगर में आयुक्त ग्वालियर संभाग अशीष सक्सेना ने स्वेच्छाचरिता बरतने ,पदीय दायित्वों के विपरित कार्य करने एवं वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशों-निर्देशों की अवेहलना किए जाने पर वृत्त-1 तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर नायव तहसीलदार सत्यप्रकाश शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधी इनका मुख्यालय जिला कार्यालय अशोकनगर रहेगा।
दो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही, वेतन काटा
शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 एमएस सागर ने दीपा पटेल ग्राम बराछ विकासखंड जयसिंहनगर टीकाकरण के कार्य में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर 07 दिन का अकार्य दिवस मनाते हुए उक्त अवधि का वेतन कटाने के आदेश जारी किया है। ग्राम बराछ विकासखंड जयसिंहनगर दीपा पटेल संविदा ANM की ड्यूटी लगाने और माया गुप्ता ANM ग्राम पड़मानिया खुर्द विकासखंड सोहागपुर द्वारा घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर 02 वेतन वृद्वि रोकने के आदेश जारी किया गया है। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना टीकाकरण अभियान में लापरवाही बरतने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दर्जनभर अधिकारियों की नो वर्क नो पे के तहत दो दिवस का वेतन काटने एवं 3 सचिवों को किए निलंबित करने एवं एक रोजगार सहायक को सेवा से पृथक करने का दिए निर्देश दिए गये।
सहकारिता विस्तार अधिकारी को नोटिस
सतना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने SDM मैहर द्वारा अनुभाग अंतर्गत 2 माह के कार्यों की ली गई समीक्षा बैठक में सहकारिता विस्तार अधिकारी विजय मिश्रा के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि SDO द्वारा समीक्षा के दौरान पूछे जाने पर सहकारिता विस्तार अधिकारी मिश्रा ने मुख्यालय मैहर में नहीं होने और अत्यधिक कार्य के बोझ होने से निरीक्षण भ्रमण नहीं करने का जवाब दिया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी से 3 दिवस के भीतर जवाब चाहा गया है। समय-सीमा में जवाब नहीं मिलने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
19 पटवारियों को नोटिस
सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने राज्य शासन द्वारा एक नवंबर से 15 नवंबर तक चलाए जा रहे भू-अभिलेख (रिकॉर्ड) शुद्धिकरण पखवाड़ा अभियान में उदासीनता बरतने पर 19 हल्का पटवारियों रामपुर बघेलान तहसील के देवमऊ दलदल के पटवारी मुकेश सतनामी, बेला के पटवारी सतेंद्र निगम, रामनगर तहसील के हिनौती पटवारी राजकमल उरमलिया, मझगवां तहसील के पिंडरा पटवारी कमलेश सेन, मैहर तहसील के झुकेही पटवारी दादूलाल मवासी, मैहर के नीलेश त्रिपाठी, बिरसिंहपुर के नयागांव पटवारी राजेंद्र मिश्रा, कोटर के पटवारी भूपेंद्र गौतम, रघुराजनगर तहसील के कोलगवां पटवारी राजेंद्र सिंह परिहार, डेलौरा के संजय मिश्रा, कोठी के किशोर नामदेव, झाली पटवारी सौरभ शुक्ला, नागौद तहसील के सिंहपुर पटवारी रण बहादुर सिंह, रौंड़ पटवारी विजय सिंह, अमरपाटन तहसील के ताला पटवारी उमाकांत मिश्रा, खरमखेड़ा पटवारी विजयराज सिंह, उचेहरा तहसील के इचौल पटवारी सौमित्र श्रीवास्तव, श्याम नगर पटवारी धर्मेंद्र कुमार पांडेय, और रगला हल्का पटवारी राज बाबू सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।संबंधित हल्का पटवारियों को 3 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर समाधान कारक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
विद्युत वितरण कम्पनी के कनिष्ठ यंत्री को नोटिस
हरदा में लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम के अंतर्गत ‘‘समाधान एक दिवस तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था’’ लागू की गई है, जिसके तहत आवेदकों को अधिसूचित सेवाएं एक ही दिन में उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में विद्युत वितरण कम्पनी के कनिष्ठ यंत्री विशाल मालवीय की ड्यूटी टिमरनी के लोक सेवा केन्द्र में लगाई गई थी, लेकिन मालवीय 13 व 27 अक्टूबर को अनुपस्थित रहे, जिससे 9 आवेदनों का निराकरण एक दिन की समय सीमा में नहीं हो सका। इस पर कलेक्टर संजय गुप्ता ने कनिष्ठ यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिवस में जवाब चाहा है। असंतोषजनक जवाब पाये जाने पर दो दिवस का वेतन काटने की कार्यवाही की जाएगी।
20 अधिकारी-कर्मचारियों को जारी
धार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आशीष वशिष्ट ने जिले की 5 जनपद पंचायतों के 20 अधिकारी, कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत प्रगति नहीं लाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए है।इनमें जनपद पंचायत उमरबन की ग्राम पंचायत आमसी के पंचायत समन्वय अधिकारी नन्दराम सोलंकी, उमरबन के उपयंत्री नितिन परमार, ग्राम पंचायत आमसी के सचिव गोविन्द सोलंकी, रोजगार सहायक चैनसिंह वास्केल, जनपद पंचायत बाग के उपयंत्री तेरसिंह किराडे, ग्राम पंचायत काकडवा के ग्राम रोजगार सहायक निहालसिंह अलावा, सचिव लक्ष्मणसिंह जामोद, सहायक विकास विस्तार अधिकारी संतोष शर्मा, जनपद पंचायत डही के उपयंत्री नवनीत सिसोदिया, ग्राम पंचायत पिपलूद के पंचायत समन्वय अधिकारी मांगीलाल तडवाल, सचिव भूरसिंह वोदड, ग्राम रोजगार सहायक रेमालसिंह मण्डलोई, जनपद पंचायात गंधवानी के उपयंत्री महेश वास्केल, ग्राम पंचायत पूरा के पंचायत समन्वय अधिकारी छगनसिंह जमरा, सचिव बहादुर डावर, ग्राम रोजगार सहायक अमरसिंह भंवर तथा जनपद पंचायत कुक्षी के उपयंत्री कैलाश चौहान, ग्राम पंचायत गिरवान्या के पंचायत समन्वय अधिकारी प्रवीण ठाकुर, सचिव मुकामसिंह सोलंकी एवं ग्राम रोजगार सहायक नारायण अलावा शामिल है।
अवमानक खाद्य पदार्थ के विक्रय एवं भण्डारण पर 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड
कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील अंतर्गत मेन रोड तेवरी निवासी विवेक कुमार जैन मेसर्स विवेक किराना को अवमानक खाद्य पदार्थ खड़ा धनिया का विक्रय एवं संग्रहण किये जाने पर 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। इस संबंध में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रोमानुस टोप्पो ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत संबंधित को 30 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में जमा करने के लिये आदेशित किया गया है।