MP : सरकार की बड़ी तैयारी, निकायों-परिषदों को मिलेगा लाभ, लागू होगा एक ही कानून, प्रक्रिया शुरू

राज्य शासन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) जल्द ही अधिनियम में संशोधन करेगी। दरअसल 408 नगरीय निकाय (Civic bodies) अलग-अलग कानून के बजाय एक ही कानून के तहत संचालित किए जाएंगे। अभी तक मध्य प्रदेश में अलग-अलग अधिनियम के तहत नगर सरकार को संचालित किया जा रहा है,लेकिन अब इसके लिए एक ही कानून तैयार किये जाएंगे। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। वही तीन स्तर पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाना है।

मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के लिए एक ही अधिनियम होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका-निगम अधिनियम 1956 प्रचलित है जबकि 58 नगर पालिका और 294 नगर परिषद के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत कानून का संचालन किया जाता है। जिसके कारण इन निकाय और परिषद में नियम अलग-अलग हो जाते हैं। हालांकि अब इस के एकीकरण के लिए अधिनियम तैयार किया जा रहा है।


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Kashish Trivedi

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