MP Election : इन वोटर्स को मिलेगी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा, 25 तक देनी होगी सहमति, इस एप से कर सकेंगे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत

Pooja Khodani
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MP Election 2023

MP Election 2023 : तारीखों का ऐलान होने के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है।एक तरफ राजनैतिक पार्टियां जनता को साधने, घोषणा पत्र और प्रत्याशियों की सूची पर फोकस बनाए हुए है, वही दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भी बैठकों का दौर तेज हो चला है। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  अनुपम राजन ने  वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प को चुनने के लिए निर्धारित फॉर्म 12 डी के वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

राजन ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से करायें।यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।बता दे कि इसके लिए इन मतदाताओं को 25 अक्टूबर से पहले एक फार्म पर अपनी सहमति देना होगी।निर्धारित प्रारूप में समुचित जानकारियां अंकित की जाएगी और बकायदा पावती रजिस्टर पर दो गवाहो के हस्ताक्षर उपस्थिति के रूप में सुनिश्चित कराए जाएंगे। इसी प्रकार की प्रक्रिया चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाता के लिए भी अपनाई जाएगी।

बीएलओ को दिए ये निर्देश, प्रस्ताव समय पर भेजें

  • राजन ने निर्देशित किया कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि एवं मृत मतदाताओं के नाम न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं, उनके ईपिक कार्ड वितरित कराएं जाएं।
  • सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन मतदान केंद्रों पर निर्धारित संख्या से अधिक मतदाता हो उन मतदान केंद्रों पर नियमानुसार आवश्यक बूथ बनाए जाने का प्रस्ताव समय पर भेजें।
  • ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाए और सहायक मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में ही बनाया जाए।
  • प्रदेश में होने वाले किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग कतई न किया जाए। प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई, फरार आरापियों, ईनामी आरोपियों की कार्रवाई में गति लाई जाए।

सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकेंगे आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत

राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकों के लिए सी-विजिल एप बनाया गया है। कोई भी नागरिक सी-विजिल एप के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। नागरिक स्मार्ट मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप को डाउनलोड कर सकता है। 100 मिनट में शिकायत का निराकरण किया जाएगा।  राजन ने कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को सी-विजिल एप से मिलने वाली शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

सुविधा पोर्टल से आए आवेदनों को समय सीमा में करें निराकरण

  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए एक वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है।
  • उम्मीदवारों के लिए यह सुविधा निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए उम्मीदवार को पंजीयन करना होगा और मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ लॉगिन करना होगा।
  • यह सुविधा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अभ्यर्थी नामांकन पत्र और शपथ पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण की जानकारी दे सकते हैं।
  • उम्मीदवारों की जमानत राशि के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी सुविधा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से आने वाले आवेदनों का भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समय सीमा के अंदर समाधान करेंगे।

इंदौर-उज्जैन संभाग को लेकर दिए ये निर्देश

  • चुनाव आयोग ने इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया गया कि मतदाता सूची में डुप्लीकेशन ना हो। मृत लोगों के नाम सूची में ना रहें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हों उनके ईपिक कार्ड वितरित किए जाएं। सभी रिटर्निंग आफिसर अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर लें और मतदान केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
  • आयोग ने निर्देश दिए है कि जिन मतदान केंद्रों में 1500 से अधिक मतदाता हैं ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाए और नया मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में बनाया जाए। मतदान केंद्र पर मतदान कराने के लिए आने वाले मतदान दल और सुरक्षाकर्मियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाये, जिससे उनका मतदान कराने में अच्छा अनुभव रहे।
  • आयोग ने निर्देश दिए है कि चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाये। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक पोस्ट या रि-पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का काम ना कर सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर प्रतिबंधात्मक और जिला बदर की कार्यवाही की जाये। चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री की रोकथाम के लिए जिले में और राज्य की सीमाओं में नाके लगाकर वाहनों की सख्ती से जांच की जाये। मदिरा के अवैध निर्माण और परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जाये। फ्लाइंग स्कॉड और एसएसटी द्वारा मुस्तैदी से काम किया जाये।

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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