MP Compassionate Appointment: सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अनुकंपा नियुक्ति पर ताजा अपडेट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन करने जा रही है, जिसके बाद विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। खबर है कि इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसे जल्द कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। यहां से मंजूी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
अबतक है ये नियम
दरअसल, वर्तमान में मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान निधन होने पर आश्रित पति, पत्नी के अलावा पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रविधान है। विवाहित पुत्री को इसका अधिकार नहीं है, भले ही परिवार में विवाहित पुत्री हो और स्वजन आम सहमति से उसे नामांकित करना चाहते हो। हालांकि जिस दिवंगत कर्मचारी की संतान केवल पुत्री या पुत्रियां हों और वह विवाहित हो तो आश्रित पति, पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री को आश्रित पति या पत्नी के जीवित होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है।