अनुकंपा नियुक्ति पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, विभाग करेगा नीति में संशोधन, ये होंगे पात्र, ऐसे मिलेगा लाभ

Pooja Khodani
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MP Compassionate Appointment: आगामी चुनावों से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश में विवाहित पुत्रियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग नीति में संशोधन करेगा।खास बात ये है कि बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक आरएस राठौर की पुत्री श्रद्धा मालवी के प्रकरण में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया।

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में  मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वर्गीय  आर. एस. राठौर, अपर संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी की कोरोना संक्रमण के कारण 19 अप्रैल 2021 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनकी विवाहित पुत्री  श्रद्धा मालवी को पात्रता न होते हुए भी मानवीय आधार एवं उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के निर्णय के अनुक्रम में विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाये।

विभाग करेगी नीति में संशोधन

सामान्य प्रशासन विभाग जारी अनुकंपा संबंधी आदेश 29 सितम्बर 2014 के प्रावधानों में मंत्रि-परिषद द्वारा यह नीतिगत निर्णय भी लिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिये पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान अधिकार हैं, चाहे पुत्रियाँ विवाहित ही क्यों न हों। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग नीति में आवश्यक संशोधन करें।बता दे कि वर्तमान अनुकंपा नियुक्ति नियम में विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रविधान नहीं था।

बेटों के साथ बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार

कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया था अब तक मप्र में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी। अब बेटों के साथ बेटी को भी होगी।मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारी-कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। पहले मामले में श्रृद्धा मालवीय पुत्री आरएस राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्तावों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। अब ये पॉलिसी डिसीजन हो गया है।

अबतक है ये नियम

  • दरअसल, वर्तमान में मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान निधन होने पर आश्रित पति, पत्नी के अलावा पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रविधान है।
  • विवाहित पुत्री को इसका अधिकार नहीं है, भले ही परिवार में विवाहित पुत्री हो और स्वजन आम सहमति से उसे नामांकित करना चाहते हो। हालांकि जिस दिवंगत कर्मचारी की संतान केवल पुत्री या पुत्रियां हों और वह विवाहित हो तो आश्रित पति, पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री को आश्रित पति या पत्नी के जीवित होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है।
  • इसके लिए नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शपथ पत्र देना होता है कि वह आश्रित पति या पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उठाएगी, अब यही प्रावधान राज्य सरकार सभी के लिए करने जा रही है, ताकी विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सके। इसके लिए अब अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया जाएगा,

अनुकंपा नियुक्ति संबंधी शासनादेश जारी

राज्य शासन द्वारा संविदा शाला शिक्षक को “प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान” से प्रतिस्थापित करने संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत 24 जनवरी को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था। मंत्रि-परिषद के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह आदेश शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति के एकजाई परिपत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।

 

 


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