भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 1 जून से MP में अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरु हो रही है, ऐसे में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि बिना वैक्सीनेशन (Vaccination) के अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान विक्रेता दुकान नहीं खोल सकेंगे। इस संबंध में मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने शहडोल, सीधी एवं अनूपपुर कलेक्टरों (Collectors) को निर्देश जारी किए है।
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दरअसल, आज कोविड-19 प्रभारी खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह (Bisahulal Singh) रविवार को शहडोल, सीधी एवं अनूपपुर के क्राइसिस मैनिजमेंट कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा कर रहे थे।उन्होंने साफ कहा कि अनलॉक के दौरान बिना वैक्सिनेशन के दुकानदार ना तो दुकान खोल सकेंगे और ना ही ग्राहक सामान खरीद सकेंगे। उन्होंने कलेक्टर को स्पष्ट हिदायत दी कि ऐसे लोगों पर फाइन लगाएं जो वैक्सीन लगवाए बिना अपनी दुकान खोलते हैं अथवा ग्राहक सामान खरीदते पाए जाते हैं।
खाद्य मंत्री सिंह प्रदेश में 1 जून से अनलॉक के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के संबंध में कलेक्टर और कमेटी के सदस्याों से चर्चा कर रहे थे। ऐसे गांव और पंचायत जहां 5 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं वहां लॉकडाउन (Lockdown 2021) में शिथिलता नहीं दी जाए। MP के अनूपपुर, सीधी एवं शहडोल कलेक्टर राज्य शासन (MP Government) द्वारा अनलॉक के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों से क्राइसिस कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों को अवगत करा रहे थे।
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खाद्य मंत्री सिंह ने कलेक्टर से कहा कि अनलॉक के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों की लिखित राय अथवा सुझाव प्राप्त करें उसके बाद अपनी टीप के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत करें जिनके आधार पर अनलॉक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।