भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में लापरवाही पर अनूपपुर में एक पंचायत सचिव और पन्ना में सहायक ग्रेड-3 को निलंबित कर दिया गया है। वही अनूपपुर में 2 पंचायत सचिवों पर 500-500 रुपए और सिवनी में 4 प्रतिष्ठानों पर 1 लाख 23 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा रतलाम में 5 पुलिसकर्मी और टीकमगढ में संस्था प्रबंधक बर्खास्त कर दिया गया है।इसके साथ ही गुना में एक बीज लाइसेंस भी निलंबित (license suspended) कर दिया गया है।
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अनुपपुर में जिला पंचायत के CEO हर्षल पंचोली ने शासन द्वारा संचालित सभी योजनांतर्गत चल रहे कार्यो में एवं महाअभियान के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न करते हुये अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन करने में लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलडोंगरी के सचिव नर्वद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ निर्धारित किया गया है। साथ ही जिला पंचायत के CEO पंचोली ने ग्राम पंचायत बेलडोंगरी की ग्राम रोजगार सहायक सुश्री अर्चना परस्ते को ग्राम पंचायत बेलडोंगरी का समस्त सचिवीय प्रभार अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सौंपा है।
पन्ना कलेक्टर (Panna Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार मिश्र ने कृषि उपज मंडी समिति देवेन्द्रनगर में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 शालिग राम गौतम को निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं कूटरचित हस्ताक्षरित पत्र भेजने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया है। निलंबन अवधि में गौतम का मुख्यालय सचिव, कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पन्ना निर्धारित किया गया है। इस अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले शासकीय सेवकों (Government Employees) के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।
2 पंचायत सचिवों पर शास्ति अधिरोपित
अनुपपुर अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत सरई की सचिव किरण धुर्वे एवं जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत खाटी के सचिव नारेन्द्र कुमार मिश्रा पर पाँच-पाँच सौ रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सरई की सचिव ने जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत खाटी के सचिव ने विवाह का पंजीयन की सेवाएं समय-सीमा में आवेदकों को प्रदाय नहीं की थी।
5 पुलिसकर्मी सेवा से पृथक
पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम (Ratlam DIG) रेंज सुशांत कुमार सक्सेना द्वारा नीमच जिले के 5 पुलिसकर्मियों (Ratlam Police) को सेवा से पृथक कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों द्वारा NDPS एक्ट जैसी विशिष्ट विधि एवं इसके विशिष्ट प्रावधानों के प्रतिकूल कार्रवाई करने तथा दौरान अत्याधिक संदेहास्पद आचरण प्रदर्शित करने एवं विभाग की छवि धूमिल करने के कारण उन्हें सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की गई है।
इस संबंध में स्थानीय थाने को भी किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। अक्षय गोयल के परिजनों द्वारा उनके अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए थाना नीमच कैंट में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। प्राथमिक जांच के दौरान उपनिरीक्षक कमलेश गौड़, आरक्षक सतीश कुशवाह, चंदनसिंह, कमलसिंह एवं आनंदपालसिंह दोषी पाए जाने से उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। भागीय जांच में अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाए जाने से विधि विरुद्ध कार्यवाही एवं संदेहास्पद आचरण प्रदर्शित कर आमजन में विभागीय छवि धूमिल करने पर पुलिसकर्मियों को ’सेवा से पृथक’ कर दिया गया है।
संस्था प्रबंधक पद से पृथक
टीकमगढ़ उप आयुक्त सहकारिता एसपी कौशिक द्वारा संस्था प्रबंधक जिला महिला बहुउद्देशनीय एवं औद्योगिक संघ मर्यादित टीकमगढ़ श्रीमती सुषमा रावत को अनुशासनहीनता एवं वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर पद से पृथक करने हेतु आदेशित किया गया है। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि संस्था प्रबंधक पर 7 दिवस में नियमानुसार सेवा से पृथक करने की कार्यवाही कर कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4 प्रतिष्ठानों पर 1 लाख 23 हजार का जुर्माना
सिवनी जिले में मानक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर नियमित रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच की जा रही है तथा अमानक खाद्य विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत चार प्रकरणों में अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत द्वारा 1 लाख 23 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।जिसमें बिना बैच नंबर और बीआईएस नंबर लिए पानी पाउच पैक करने पर रोहित बघेल पर 50000 रूपये का जुर्माना, अवमानक गुटका युक्त राजश्री बेचने पर जितेंद्र किराना स्टोर्स लखनादौन पर 35000 रूपये का जुर्माना एवं घंसौर के सुनील होटल पर 30000 रूपये एवं बबलू होटल पर 8000 रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया ।
बीज लायसेंस निलंबित
गुना उप संचालक कृषि अशोक कुमार उपाध्याय ने गुना के किसान बीज भण्डार मालिक राजेन्द्र सिंह लववंशी का लायसेंस निलंबित किया है। मैसर्स किसान बीज भण्डार प्रो. राजेन्द्र सिंह लववंशी विकास खण्ड गुना द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 9 का उल्लघंन किये जाने पर उक्त मैसर्स का बीज लॉयसेंस क्रमांक-269 निलम्बित किया गया है।इस संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर संबंधित से स्पष्टीकरण चाहा गया था, जिसका जबाव आज दिनांक तक अप्राप्त है। तत्संबंध में आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये गये हैं। अन्यथा संबंधित का बीज लायसेंस निरस्त कर दिया जावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।