भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शासकीय कामों में लापरवाही बरतने वालों पर एक के बाद एक अधिकारियों-कर्मचारियों (Government Employee) पर कार्रवाई जारी है।एक तरफ रतलाम में आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने पर शिक्षक, खरगोन 2 सचिवों को निलंबित और नरसिंहपुर में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित (Suspended) किया गया है। वही मुरैना के दो सीएमओ और सतना के प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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सोशल मीडिया फेसबुक (Facebook) पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने पर रतलाम (Ratlam) में कार्यरत एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। विकासखंड जावरा के संकुल केंद्र शासकीय हाईस्कूल कलालिया के प्राथमिक विद्यालय (School) के शिक्षक संजीव रायकवार को धार्मिक उन्माद एवं जातिवादी नफरत फैलाने, गाली गलौज एवं अश्लील भाषा की पोस्ट अपलोड करने, शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत कार्य करने पर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जावरा रहेगा।
खरगोन जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) दिव्यांक सिंह ने 2 सचिवों महेश्वर जनपद के ग्राम पंचायत बागदरा के सचिव मदन मकवाने और भगवानपुरा जनपद के ग्राम देवनल्या के सचिव नुन्ना नार्वे को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई बिना मूल्यांकन कराए अधिक राशि का आहरण कर पद का दूरूपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता करने पर की गई है। ज्ञात हो कि शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच जिला पंचायत द्वारा कराई गई। इसके पश्चात तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर सचिव मकवाने द्वारा बागदरा और उनके अतिरिक्त प्रभार वाली पंचायत मोगावां में कुल 6 लाख 63 हजार 633 रूपये का बिना मूल्यांकन कराए राशि का आहरण करना पाया गया।
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निलंबन अवधि में इनका कार्यकाल महेश्वर जनपद नियत किया गया है।वही भगवानपुरा जनपद के देवनल्या ग्राम पंचायत की शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच कराई गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी भगवानपुरा द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें तीन कार्यों में सचिव नुन्ना नार्वे द्वारा 9.70 लाख रूपये की राशि बिना कार्य कराए आहरण कर ली गई। सचिव को निलंबित करते हुए जनपद सीईओ आरिफ खान को सचिव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए। निलंबन अवधि में इनका कार्यकाल कसरावद जनपद नियत किया गया है।
नरसिंहपुर में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास (Commissioner Urban Administration and Development) निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने नगर परिषद चीचली के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेन्द्र सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दया है।यह कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने, मोबाइल (Mobile) बंद रखने, पूरे समय कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने के चलते की गई है। निलंबन अवधि में सोनी का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग (Urban Administration and Development Jabalpur Division) का कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
3 रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त
मुरैना कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने शासकीय कार्य में उदासीनता लापरवाही बरतने पर रामपुरकलां की ग्राम रोजगार सहायक दीपिका जादौन, जनपद पंचायत सबलगढ़ की ग्राम पंचायत सेमना के ग्राम रोजगार सहायक अरविन्द कुमार जाटव और जनपद पंचायत पहाडगढ़ की ग्राम पंचायत बारा के अतिरिक्त प्रभार को देख रहे ग्राम रोजगार सहायक लक्ष्मण सिंह गुर्जर की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किये है। यह कार्रवाई शासन की महत्वाकांक्षी योजना पंचायतीराज, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम विभाग, मनरेगा, सामाजिक न्याय विभाग, स्वच्छ भारत मिशन जैसी महत्वपूर्ण 34 शिकायतों के लंबित पाए जाने पर की गई है।
दो सीएमओ, प्रधानाचार्य को नोटिस
मुरैना कलेक्टर (Morena Collector) बी.कार्तिकेयन ने सभी नगरीय निकायों के सीएमओं से पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की और सीएमओ सबलगढ़ रामवरण को कारण बताओ नोटिस और सीएमओ (CMO) जौरा बालकृष्ण गोरखिया का पिछले सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश दिये। वहीं सीएमओ बानमौर को चेतावनी बतौर निर्देश दिये कि पिछले सप्ताह लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ, अगले सप्ताह टीएल बैठक में 25 लोगों को लाभान्वित करने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। सीएमओ सबलगढ़ बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये और जौरा सीएमओ द्वारा मात्र 9.43 प्रतिशत प्रगति बताई है।
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वही सतना कलेक्टर (Satna Collector) अजय कटेसरिया ने बीपीएल (BPL) परिवार के 3 बच्चों से फीस लेने तथा दूसरे विद्यालय में दाखिला के लिए अभिभावकों को टीसी (TC) और मार्कशीट प्रदाय नहीं करने के आरोप में सेंट पॉल अंग्रेजी मीडियम स्कूल पंजाबी मोहल्ला सतना की प्रधानाचार्य सुश्री शैल गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा है। समयावधि मे समाधान कारक जबाव प्राप्त न होने पर यह माना जावेगा कि उपरोक्त अधिरोपित आरोप के संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा आपके और संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।