भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में शासकीय कामों में लापरवाही पर कार्रवाई का दौर जारी है। एक बार फिर पटवारी, पंचायत सचिव समेत लापरवाह कर्मचारियों (Employee) पर कार्रवाई की गई है। उमरिया में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में एक शिक्षक, उमरिया में 2 पंचायत सचिव, मंडला में पटवारी, कटनी में 2 पटवारी, बैतूल में एक पटवारी और सागर में एक उपयंत्री को निलंबित कर दिया गया है। वही सीएचओ को नोटिस जारी किया गया है।
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बैतूल कलेक्टर (Betul Collector) अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर तहसील मुलताई के पटवारी हल्का नंबर 63 दुनावा के पटवारी (Patwari) राजेश दुबे को मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की जानकारी पोर्टल पर पूर्ण रूप से इंद्राज नहीं करने एवं हितग्राही कृषकों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं दिलाने की शिकायत सही पाए जाने पर की गई है।उक्त निलंबित पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित की गई है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय आमला नियत किया गया है।
मण्डला (Mandla Patwari) में तहसील कार्यालय नैनपुर के अंतर्गत डिठौरी के हल्का नं009 पाठासिहोरा में पदस्थ पटवारी केशव प्रसाद ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर ने बताया कि तहसील कार्यालय नैनपुर के अंतर्गत डिठौरी के हल्का नं009 पाठासिहोरा में पदस्थ पटवारी केशव प्रसाद ठाकुर के निवास गृह पर 9 सितम्बर 2021 को लोकायुक्त की टीम जबलपुर द्वारा ठाकुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित कार्यवाही की गई है। उच्चाधिकारियों द्वारा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देश दिये गये हैं।निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नैनपुर रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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कटनी अनुविभागीय अधिकारी कटनी बलबीर रमन ने कार्य में लापरवाही बरतने पर रीठी तहसील के पटवारी हल्का नंबर 23 ग्राम रीठी के पटवारी रामलाल गोंटिया एवं ग्राम वसुधा, कुपिया के पटवारी राजीव रंजन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया है। इस संबंध में एसडीएम (Katni SDM) रमन द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में संबंधितों का मुख्यालय रीठी नियत किया गया है।
खरगोन में भी पंचायत सचिव निलंबित
वही खरगोन जिला पंचायत सीईओ (Khargone CEO) दिव्यांक सिंह ने के ग्राम पंचायत गढ़ी के सचिव फकरिया अवासे को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। फकरिया गढ़ी ग्राम पंचायत में पिछले 6 माह से अनुपस्थित रहे हैं। अवासे द्वारा ग्राम पंचायत गढ़ी में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है और बिना सूचना के 6 माह से अपने कर्त्तव्यों के दौरान पंचायत में अनुपस्थित रहे हैं। इनका यह आचरण मप्र पंचायत सेवा भर्ती नियम 2011 के नियम (2) के (ग) एवं (च) के विपरीत है। अवासे को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न करने पर इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
बैतूल कलेक्टर ने शिक्षक को किया निलंबित
उमरिया कलेक्टर (Umaria Collector) संजीव श्रीवास्तव ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय धनवाही संकुल केंद्र शासकीय हाई स्कूल जोबी विकासखण्ड मानपुर के शिक्षक कृष्ण कुमार चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनका मुख्यालय कार्यालय विकास शिक्षा अधिकारी करकेली जिला उमरिया नियत किया जाता है। संबंधीजन को निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह कार्रवाई स्कूल छात्रा को कार्यालय कक्ष में बुलाकर छेड़-छाड़ कर, अश्लील हरकत करने एवं दुराचार का प्रयास करने पर की गई है। इस संबंध में अभिभावक द्वारा 13 सितंबर 2021 को थाना इंदवार जनपद पंचायत मानपुर जिला उमरिया में पास्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
उमरिया में दो पंचायत सचिव निलंबित
उमरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (Umaria CMO) द्वारा पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अमडी और चंदवार के पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत उमरिया नियत किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।यह कार्रवाई शासकीय कामों में लापरवाही और नोटिस के बाव संतोषजनक जवाब ना देने पर म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 03 के तहत की गई है।
पीएम आवास योजना में अनियमितताओं पर उपयंत्री निलंबित
सागर संभाग के कमिश्नर (Sagar Divisional Commissioner) मुकेश कुमार शुक्ला ने टीकमगढ़ जिले की नगर परिषद लिधौरा तथा निवाड़ी जिले की नगर परिषद तरीचरकलां के प्रभारी उपयंत्री अभिषेक राजपूत को घटिया निर्माण कार्य, शासकीय कार्यों में लापरवाही तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कमिश्नर शुक्ला ने उक्त कार्यवाही नगर पालिका सेवा के नियम के तहत की है। निलंबन अवधि में राजपूत का मुख्यालय, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, दमोह रहेगा। निलंबन अवधि में राजपूत को नियुमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सीएचओ को नोटिस जारी
शिवपुरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (Shivpuri CMHO) डॉ.पवन जैन द्वारा विकासखण्ड नरवर के उपस्वास्थ्य केन्द्र मुबारिकपुर की सीएचओ गीता कुशवाह को कार्यक्रम में रूचि न लेने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और सूचना पत्र का स्पष्टीकरण 3 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। निर्धारित समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत न किए जाने पर सात दिवस का वेतन काटने की कार्यवाही की जाएगी।