भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ रहे अवैध कॉलोनी निर्माण (Illegal colony construction) के बाद अब शिवराज सरकार (shivraj government) अवैध कॉलोनी के लिए विधेयक (Bill) लाएगी। दरअसल नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) ने अधिनियम का मसौदा भी तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए सरकार इसी बजट सत्र (budget session) में विधेयक पेश करेगी।
दरअसल विधानसभा में नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल (Narsinghpur MLA Jalam Singh Patel) के अवैध कॉलोनी को लेकर सवाल पूछा गया। जिसके बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (bhupendra singh) ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का निर्माण तेजी से हो रहा है। जिस पर नजर रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने बड़ा निर्णय लिया था।
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वही भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कई कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई भी की गई थी लेकिन हाईकोर्ट के स्थगन के बाद यह कार्रवाई रोक दी गई थी। जिसके बाद एक बार फिर से अवैध कॉलोनी के निवासियों के हितों को देखकर अधिनियम में संशोधन की तैयारी की जा रही है और इसी बजट सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।
इतना ही नहीं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अवैध कॉलोनी के निर्माण के लिए राशि का अधिकतम 20 फीसद निर्माण को निश्चित शुल्क के साथ वैध कराया जा सकेगा। वहीं 2016 के प्रावधानों में भी बदलाव किया जाएगा। जहां अधिकतम सीमा 10 फ़ीसदी रखी गई थी। उसे बढ़ाकर 20 फ़ीसदी किया जाएगा।