भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में शासकीय कामों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की गई है। एक तरफ सीहोर में उपमहाप्रबंधक और ग्वालियर में जोनल ऑफिसर को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। वही दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में शिक्षक, अलीराजपुर में बीईओ और मुरैना में प्राचार्य को कारण बताओ को नोटिस जारी किया गया है। इधर, अलीराजपुर में पंचायत सचिव पर 1 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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सीहोर में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Zone Electricity Distribution Company) द्वारा संभाग सीहोर में पदस्थ उप महाप्रबंधक सुमित अग्रवाल को कॉलोनी विद्युतीकरण के कार्यों में नियमों की अव्हेलना एवं फॉल्स डिमांड वापसी प्रकरणों में गंभीर अनियमितताएं बरतने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में अग्रवाल को मुख्यालय भोपाल वृत्त में रखकर इनकी विभागीय जाँच की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर (Gwalior) में शिंदे की छावनी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्वच्छता के कार्य में लापरवाही पाए जाने पर नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल को जोन क्र.-7 के जोनल ऑफिसर राजीव सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।।साथ ही निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को हिदायत दी कि स्वच्छता के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिक्षक और बीईओ को शोकॉज नोटिस
छिन्दवाड़ा में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य एन.एस.बरकडे द्वारा जिले के विकासखंड हर्रई के ग्राम छिन्दा की शासकीय माध्यमिक शाला के माध्यमिक शिक्षक (Teacher) राधेश्याम धुर्वे के बिना सूचना अनुपस्थित रहने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता बरतने पर उनका यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आने पर धुर्वे को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समय पर उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित के विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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अलीराजपुर में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department) अलीराजपुर जानकी यादव ने खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड उदयगढ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उक्त कार्रवाई सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक बा.मा. विद्यालय बोरझाड के शासन (MP Government) नियमानुसार सेवानिवृत्ति होने के बावजूद अब तक अवकाश नगदीकरण का भुगतान नहीं होने पर की गई है। तीन दिवस में नोटिस का संतुष्टि पूर्ण जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर संबंधित पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
प्राचार्य को कारण नोटिस जारी
मुरैना में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में प्राचार्य जी.के. श्रीवास्तव तत्कालीन प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (School) बानमौर हाल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नूरावाद टेकरी जिला मुरैना को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाही चंबल संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना ने मानवाधिकार कमेटी भारत ब्रांच जिला मुरैना के प्रिसिडेन्ट अशोक कुमार गुप्ता की शिकायत पर की है। कमिश्नर ने इसको लेकर प्राचार्य जीके श्रीवास्तव के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत नियम 16 के अन्तर्गत विधिवत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस जारी किया है।
पंचायत सचिव पर 1000 रु. की शास्ति अधिरोपित
अनुपपुर अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत खांड़ा के सचिव वृन्दावन कोल पर 1000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत खांड़ा के सचिव ने मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र की सेवा समय-सीमा में आवेदकों को प्रदाय नहीं की थी।