भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News Today) में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी भोपाल में संपत्तिकर के बिल वितरण में लापरवाही बरतने वाले वार्ड क्रमांक 23 के प्रभारी और सुपरवाइजर को नगर निगम आयुक्त केवीएस चोधरी कोलसानी ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही रजिस्टर में फर्जी मोबाइल नंबर चढ़ाने पर 5 अन्य कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
भोपाल के ग्राम जेतपुरा स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की महिला कोच शर्मिला तेजावत को खिलाड़ियों से हाथ-पैर दबवाने और वीडियो वायरल होने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। साई भोपाल के रीजनल डायरेक्टर ने बताया इस अवधि में उनका हैडक्वार्टर भोपाल रहेगा।राजधानी भोपाल में सुश्री कामना आचार्य को अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के पद से ट्रांसफर कर दिया गया है। सुश्री आचार्य को प्रगत शैक्षणिक संस्थान भोपाल में प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया है। यह आदेश दिनांक 29 अगस्त 2022 को हस्ताक्षर किया गया। सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान ने सैनिक स्कूल के लिए जमीन दी।
8 डीईओ को नोटिस
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने 8 जिला अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आउटसोर्स कर्मचारियों को तंग करने और वेतन भुगतान समय पर ना देने पर बड़ी कार्रवाई की है।अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी दतिया, शिवपुरी, सीधी, अलीराजपुर, दमोह, गुना, सागर एवं सतना के नाम नोटिस जारी किया गया है।
राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की कटेगी सैलरी, होगी कार्रवाई, आदेश जारी
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड एवं सफाई कर्मी सेवाओं के लिए एमपीकाॅन लिमिटेड द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्ति किए हैं।एमपीकाॅन लिमिटेड ने आउटसोर्स कर्मचारियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कर्मचारियों को यदि जिला शिक्षा अधिकारी अथवा किसी अन्य शासकीय अधिकारी और कर्मचारी से कोई समस्या है तो वह रतन सिंह कुशवाह से मोबाइल नंबर 9977953099 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस में कर्मचारियों की सहायता के लिए 0755 4909829 एवं 4074973 पर संपर्क कर सकते हैं।
22 भूमि स्वामियों को नोटिस
वही इंदौर भिचौली हप्सी तहसील के बड़ियाकीमा गांव में डिसेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था सहित 22 भूमि स्वामियों को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने नोटिस जारी किया है।सभी भूमि स्वामियों को आज 31 अगस्त को तलब किया गया है। प्रशासन ने इसे शासकीय नियमों का उल्लंघन, धोखाधड़ी और अवैधानिक कृत्य माना है। आरोप है कि इन स्वामियों ने बिना अनुमति और कालोनाइजर लाइसेंस के प्रगति पार्क नाम से अवैध कालोनी काट दी है।
इनमें अनिल मोहनलाल, मोहनलाल गुर्जर, छोटूसिंह मोकामसिंह, द्वारकाधीश शांतिलाल, दल्लू नाथू, मांगीलाल घीसा, संगीता सपना मेहरबानसिंह, भंवरकुंअर, यादवलाल, गोपाल सोमाजी, राजेश कुमार, रामेश्वर, भारतसिंह, जगदीश पहलवान, शांतिलाल जाट शामिल है।मध्य प्रदेश शासन (रजिस्ट्रेशन आफ कालोनाइजर टर्म्स एंड कंडीशन रूल-1999 एवं 2014) के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में काटकर विक्रय करता है तो ऐसा व्यक्ति या संस्था कालोनाइजर की परिभाषा में आएगा। ऐसे व्यक्ति या संस्था का कालोनाइजर के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।
2 कर्मचारी बर्खास्त
ग्वालियर में थीम रोड के दुकानदारों से पैसे वसूलने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। छत्री के दो कर्मचारियों श्रीकांत मुसलगांवकर और दीपेश शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया है।इस खबर को संज्ञान में लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वसूली करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सिंधिया ट्रस्ट और अम्मा महाराज छत्री न्यास प्रबंधन ने यह कार्रवाई कई गई है।