भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2021) को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। दिसंबर में आचार संहिता और तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त (State Election Commission Commissioner) बंसत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 के प्ररिप्रेक्ष्य में जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है अथवा मार्च 2022 तक पूर्ण हो रहा है, उन पंचायतों के पदों एवं उनके आरक्षण की जानकारी उपलब्ध करायें। यह जानकारी 30 नवंबर 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।
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इसके अलावा पंचायत चुनावों को लेकर मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह (Mandla Collector Harshika Singh) ने खंड स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी का गठित करने तथा समय-समय पर उनकी बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश के अनुसार विकासखण्ड स्तरीय समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अध्यक्ष तथा समिति में थाना, चौकी प्रभारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं किसी एक अन्य विभाग के अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया जाना है।
अधिकारियों को नियुक्ति
अलीराजपुर कलेक्टर (Alirajpur Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए मतगणना स्थल प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री PWD अलीराजपुर मेहकालसिंह वास्कले को नियुक्त किया है। सहायक नोडल अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी PWD अलीराजपुर विजय कुमार पटेल को बनाया है।वही नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर सुश्री जानकी यादव एवं सहायक नोडल अधिकारी BSNL अलीराजपुर के अनुविभागीय अधिकारी दूरसंचार और मानदेय का आंकलन के लिए नोडल अधिकारी सहायक लेखाधिकारी PIU बीएल गुप्ता को नियुक्त किया है। वही डीजल, पेट्रोल व मतगणना के समय भोजन व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी जिला आपूर्ति अधिकारी अलीराजपुर मंसाराम कलमे और सहायक नोडल अधिकारी सवेसिंह गामड को नियुक्त किया है।
बीएलओ प्रतिदिन दावे-आपत्ति प्रस्तुत करें
शाजापुर उप-जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार BLO प्रतिदिन दावे-आपत्ति प्रस्तुत करें। आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान के निर्देश दिए गए है कि BLO प्रतिदिन के प्राप्त होने वाले फार्म जमा कराने की पाबंदी रखे, BLO मतदान केन्द्र पर प्राप्त होने वाले फार्म की पृविष्टि गरूड़ा एप्प के माध्यम से प्रस्तुत करें। BLO नाम जोड़ने के प्राप्त आवेदन पत्र के साथ मतदाता का फोटो जिस पर दिनांक अंकित न हो, प्राप्त करें। इसके साथ जन्मतिथि के प्रमाण एवं निवास का पता फार्म के साथ आवश्यक रूप से प्राप्त करें। College-School स्तर पर कैम्पस एम्बेसेडर जिन विधार्थियों की आयु 01 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो गये है, ऐसे नवीन मतदाताओं के नाम जोडने के फार्म प्राप्त करें एवं ERO कार्यालय में जमा कराएं।
अनुपस्थिति पर होगी कार्रवाई
आयोग की मंशा अनुसार जिले को दिये गये लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र 167- शाजापुर, 168-शुजालपुर, 169- कालापीपल में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने स्तर पर फार्म प्राप्ति एवं उनका विधिवत निराकरण कराएं, जिससे की लक्ष्य की पूर्ति हो सकें। यह भी निर्देश दिये गये है कि निचली बस्ती, झुग्गी झोपडी, मजरे, डेरा आदि स्थानो पर रहने वाले मतदाताओं को सूची में नाम जुडवाने के लिए भी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कैम्प लगाकर उनके फार्म प्राप्त करावे। पुनरीक्षण अवधि में समस्त BLO अपने-अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने की स्थिति में संबंधी BLO के विरूद्ध निर्वाचन कर्त्तव्य भंग करना माना जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।