MP पंचायत चुनाव: आयुक्त ने दिए ये निर्देश, इन सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकी, अधिकारियों को बांटे कार्य

Pooja Khodani
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पंचायत चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2021) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने भी बड़ा फैसला लिया है। एक तरफ आज 18 दिसंबर को होने वाले आरक्षण को स्थगित कर दिया है वही दूसरी तरफ OBC के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है।इसके साथ ही आयोग ने निर्देश दिए है कि प्रेक्षक 20 दिसम्बर के पहले संबंधित जिलों में पहुँच जाये।इधर, मंडला जिले में अधिकारियों के कार्यों का भी विभाजन कर दिया गया है।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त (state election commissioner) बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत निर्वाचन के लिये नियुक्त प्रेक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि भय, दबाव और प्रलोभनमुक्त चुनाव कराना है।निर्वाचन प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग के आँख-कान है। प्रेक्षकों की निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेक्षक 20 दिसम्बर के पहले संबंधित जिलों में पहुँच जाये। नाम निर्देशन-पत्रों की समीक्षा के दौरान जरूर उपस्थित रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त  सिंह ने कहा कि प्रेक्षक आदर्श आचरण संहिता पर भी नजर रखें। स्ट्रांग-रूम, मतगणना स्थल और संवेदनशील मतदान केन्द्रों का भी निरीक्षण करें। हर स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करवायें।  रैली एवं सभा की अनुमति सभी पक्षों को समान रूप से दी जाए।  प्रेक्षकों की निर्वाचन कार्यक्रम एवं अन्य तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। निर्वाचन प्रेक्षक डीपी तिवारी ने भी प्रेक्षकों को विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी।

अधिकारियों में कार्य विभाजन

मण्डला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने पंचायत चुनाव 2021-22 के तहत नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के संशोधित कार्य विभाजन के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी कार्य विभाजन आदेश के तहत जनपद स्तर पर मतगणना, स्ट्राँग रूम तथा ईव्हीएम कमीशनिंग स्थल के चयन के लिए कार्यपालन यंत्री पीआईयू जीपी पटले को नोडल बनाया गया है तथा इनके सहयोग के लिए अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग मंडला, नैनपुर, बिछिया एवं निवास को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार सारणीकरण के लिए कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग क्रं.-2 दीपक आर्मो को नोडल अधिकारी नियुक्त गया है तथा इनके सहयोग के लिए जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी मधु मिश्रा, जिला कोषालय प्रोग्रामर अरूण मिश्रा तथा प्रोग्रामर डाईट वेदप्रकाश गुप्ता, जिला पंचायत प्रबंधक ई-गवर्नेंस विपिन पांडे को नियुक्त किया गया है।

निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच ,सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आज नहीं होगा आरक्षण

म.प्र. पंचायत राज निर्वाचन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण की कार्यवाही 18 दिसम्बर 2021 शनिवार को दोपहर 12 बजे से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल के ऑडिटोरियम में की जानी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी।

अभी तक 14525 अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किया नाम निर्देशन-पत्र

पंचायत चुनाव 2021-22 में प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 17 दिसम्बर को 8081 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किए। इनमें 4180 पुरूष और 3501 महिला अभ्यर्थी के नाम निर्देशन-पत्र हैं। अभी तक कुल 14 हजार 525 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिनमें से 7 हजार 631 पुरुष और 6 हजार 482 महिला तथा 2 अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं।शाम 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 दिसम्बर को जिला पंचायत सदस्य के लिये 186, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 695, सरपंच पद के लिये 4781 और पंच पद के लिये 2419 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किया है।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने बताया है कि अभी तक जिला पंचायत सदस्य के लिए 302, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1132, सरपंच पद के लिये 9371 और पंच पद के लिये 3720 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है।प्रथम और द्वितीय चरण के लिये नाम निर्देशन-पत्र 20 दिसम्बर तक भरे जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 21 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 23 दिसम्बर को होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी और द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी 2022 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। प्रथम चरण में 85 विकासखण्ड की 6,285 ग्राम पंचायत और द्वितीय चरण में 110 विकासखण्ड की 8015 ग्राम पंचायतों के लिये नाम निर्देशन-पत्र लिये जा रहे हैं।

 


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