MP पंचायत चुनाव: आयुक्त ने दिए ये निर्देश, इन सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकी, अधिकारियों को बांटे कार्य

पंचायत चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2021) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने भी बड़ा फैसला लिया है। एक तरफ आज 18 दिसंबर को होने वाले आरक्षण को स्थगित कर दिया है वही दूसरी तरफ OBC के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है।इसके साथ ही आयोग ने निर्देश दिए है कि प्रेक्षक 20 दिसम्बर के पहले संबंधित जिलों में पहुँच जाये।इधर, मंडला जिले में अधिकारियों के कार्यों का भी विभाजन कर दिया गया है।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त (state election commissioner) बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत निर्वाचन के लिये नियुक्त प्रेक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि भय, दबाव और प्रलोभनमुक्त चुनाव कराना है।निर्वाचन प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग के आँख-कान है। प्रेक्षकों की निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेक्षक 20 दिसम्बर के पहले संबंधित जिलों में पहुँच जाये। नाम निर्देशन-पत्रों की समीक्षा के दौरान जरूर उपस्थित रहे।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)