MP School : नियम को लेकर सख्त हुआ स्कूल शिक्षा विभाग, दिए महत्वपूर्ण निर्देश

Kashish Trivedi
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MP school Education department

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education department) ने स्कूलों (MP School) की मान्यता देने को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। मान्यता को लेकर विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं। वही किसी भी स्कूल को शर्तों के आधार पर मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) का कहना है कि शर्तों को पूरा करने के बाद ही मान्यता (recognition) के लिए स्कूलों को आवेदन करना चाहिए।

इससे पहले निजी स्कूलों का कहना था कि corona काल को देखते हुए बिना शर्त स्कूलों को मान्यता और नवीनीकरण (renewal) देकर अगले सत्र की तैयारी की जाए। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल की इस दलील को खारिज कर दिया है और नए सिरे से मान्यता जांच के निर्णय लिए हैं। इसके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की मान्यता नियम 2017 और मान्यता संशोधन नियम 2020 के अंतर्गत 2022-23 के लिए नवीन मान्यता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर तक अपलोड करना होगा। जिसके बाद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बनाई गई team निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण में जानकारी सही पाए जाने पर स्कूलों की अनुशंसा की जाएगी।

वहीं स्कूलों को 6 दिसंबर तक यह कार्रवाई पूरी करनी होगी। जिसके बाद संभागीय संयुक्त संचालक 14 जनवरी को नवीन मान्यता प्रकरण में निर्णय लेने के बाद इस जानकारी को स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। वही सारी जानकारी सही पाए जाने के बाद ही निजी स्कूलों को नवीनीकरण का लाभ दिया जाएगा।

दरअसल कई निजी स्कूल नवीन मान्यता ना मिलने की वजह से अगली कक्षाओं का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की जांच और मान्यता की कार्रवाई जिला और संभागीय स्तर पर करने की तैयारी की गई है। इसके लिए पिछले 2 साल से प्रक्रिया ठंडे बस्ते में अटकी हुई थी।


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