
भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से दोबारा स्कूल खोलने (MP School Reopening) पर संशय बरकरार है, वही दूसरी तरफ निजी स्कूलों (MP School) की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिये RTE एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है, जो 10 फरवरी 2022 तक चलेगी।इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टरों और डीईओ को निर्देश जारी किए जा चुके है।इसके माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिये मान्यता जारी की जायेगी।
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दरअसल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निजी स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र (state education center) संचालक धनराजू एस ने समय-सारिणी तय करते हुए सभी कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निजी स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिये RTE एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन 11 जनवरी से शुरु हो गए है और आगामी 10 फरवरी 2022 तक किए जा सकेंगे।
बता दे कि सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता मोबाइल एप के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी है। मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय निजी स्कूल (MP Private School) को, RTE के मापदंडों की पूर्ति लिये शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की GEO टेग फोटो लेना अनिवार्य है। मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है। RTE एक्ट के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिये जारी की जायेगी।
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इसके तहत निजी स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल एप (RTE MP Mobile App) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन 10 फरवरी 2022 तक चलेगी। BRCC द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को प्रेषित करना। अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर पूरा करना है।
45 दिन में पूरा करें काम
वही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण। 45 कार्य दिवस पूरा होना है। कलेक्टर (Collector) के समक्ष अपील करना। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 45 कार्य दिवस तक संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा किया जाना है। कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण। स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस तक होगी।
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन करने में सुविधा की दृष्टि से समय सारिणी के साथ ही विस्तृत निर्देश भी पत्र में दिए हैं। पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के वेबपोर्टल http://www.educationportal.mp.gov.in/ http://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85431पर भी देखा जा सकता है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

