MP School: निजी स्कूल फीस में पालकों को मिली राहत, विभाग ने जारी किया आदेश

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में निजी स्कूल (private school) द्वारा बढ़ती फीस (fees) को लेकर लगातार विरोध देखा जा रहा है। इस सिलसिले में पिछले दिनों पालक संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। पालक संघ द्वारा पैदल मार्च निकालकर स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार (indar singh parmar) से मुलाकात की गई थी। अब इस मुद्दे पर लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of public education) ने आदेश जारी किया है।

दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय आदेश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में बच्चे की फीस (fees) जमा नहीं होने पर उसे ऑनलाइन कक्षा (online class) या परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आदेश में कहा गया कि ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी लोक शिक्षण संचालनालय आदेश जारी किए जा चुके हैं। जिसके मुताबिक अभिभावकों से एकमुश्त फीस की मांग निजी स्कूल नहीं कर सकते हैं।

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