MP Transfer Policy : मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आज बुधवार 16 अगस्त 2023 से प्रदेश के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही आदेश जारी कर दिए गए है।
इसके तहत विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन से शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।वही विभागीय मंत्री जिलों के अंदर के ट्रांसफर और जिले से जिले के ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहे तो विभागीय मंत्री को ट्रांसफर के जिले से जिले में, जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के अधिकार हो सकेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश
स्कूल शिक्षा विभाग के सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति 2022 जारी की गई है, जिसकी कंडिका 22 में बताया गया है कि जिला संवर्ग के अंर्तजिला (एक जिले से दूसरे जिले) एवं संभागीय संवर्ग के अंतरसंभागीय मानवीय दृषिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधान के अनुसार कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए कंडिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किये जा सकेंगे।
चुनाव आयोग ने तबादलों पर लगा रखी है रोक
बता दे कि 31 अगस्त तक चलने वाले मतदाता सूची अपडेशन कार्य के चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा रखी है। इससे 70 हजार कर्मचारी अधिकारी प्रभावित होंगे।वही राज्य सरकार को कलेक्टर का भी तबादला करने के पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। वही चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।