MP Wheat Procurement On MSP : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आखरी मौका है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की लास्ट डेट नजदीक है, जिन किसानों ने अबतक पंजीयन नहीं करवाया है वे 28 फरवरी तक करवा सकते है। इसके लिए सुबह सात से रात नौ बजे तक का समय तय किया गया है। इसके बाद उपार्जन की तारीख घोेषित की जाएगी ।
किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसमें किसानोें को बोवनी के क्षेत्र की जानकारी देनी होगी, जिसका सत्यापन पटवारियों से कराया जाएगा। भुगतान आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ही होगी ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो।इसके लिए प्रदेश में पंजीयन के लिए 3 हजार 480 केंद्र बनाए गए हैं।अनुमान है कि इस साल एमपी सरकार करीब 80 लाख टन गेहूं की खरीदी करेगी।इसके लिए 2 हजार 125 रुपये प्रति क्विंटल रेट तय किया गया है।
देनी होगी ये जानकारी
पंजीयन के दौरान किसानों को यह जानकारी देनी होगी कि कितने क्षेत्र में गेहूं की बोवनी की है और वह कब उपज किस केंद्र पर बेचना चाहेगा।किसान भूमि अगर अन्य जिले में है तो उस जिले में पंजीयन कराया जाएगा।किसानों का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। दस्तावेजों में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। गेहूं पंजीयन के लिए आधार नम्बर का वेरिफिकेशन लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जाएगा।
ऐसे करें पंजीयन
- किसानों का पंजीयन स्वयं के मोबाइल, कम्प्यूटर, ग्राम पंचायतों के सुविधा केन्द्र, सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केन्द्रों पर नि:शुल्क किया जाएगा
- एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्रों पर निजी व्यक्तियों द्वारा सायबर कैफे पर 50 रूपए शुल्क जमा कराकर 28 फरवरी तक प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक पंजीयन करवा सकते है।
- सीकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, FPO, FPC केन्द्रों पर किए जाएंगे।
- किसानों का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।
- दस्तावेजों में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।
ये रहेंगे नियम
- गेहूं पंजीयन के लिए आधार नम्बर का वेरिफिकेशन लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त OTP से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जाएगा।
- किसान के परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी वे सभी अपना पृथक-पृथक पंजीयन कराएं।
- किसान भूमि अगर अन्य जिले में है तो उस जिले में पंजीयन कराया जाएगा।
- किसानों को फसल बेचने के लिए SMS की अनिवार्यता: को समाप्त कर दिया गया है ।
- फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित ई-पंजीयन पोर्टल के नजदीक के उपाजर्न केन्द्र, तिथि एवं समय के स्लाट का चयन कर गेहूं का विक्रय कर सकेंगे।