MPPSC: राज्यसेवा परीक्षा 2020 पर नई अपडेट, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ

madhya pradesh highcourt

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।MPPSC Exam 2022. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है।  राज्यसेवा परीक्षा 2020 (प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा) को लेकर नई अपडेट सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि MPPSC-2020 में सिर्फ 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिया जाए।बता दे कि ग्वालियर बेंच ने एमपीपीएससी 2020 परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27 के बजाय 14 फीसदी आरक्षण देने का आदेश दिया था। याचिका पर अगली सुनवाई ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी याचिकाओं के साथ 22 जून को निर्धारित की गई है।

IMD Alert: मौसम में फिर बदलाव, 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में लू की चेतावनी

दरअसल, ग्वालियर के सत्येन्द्र सिंह भदौरिया ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीं और कहा गया था कि एमपीपीएससी 2020 (MPPSC 2022) में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। जिसके कारण कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक हो जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में पारित आदेश के खिलाफ है।


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)