भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।MPPSC Exam 2022. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राज्यसेवा परीक्षा 2020 (प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा) को लेकर नई अपडेट सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि MPPSC-2020 में सिर्फ 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिया जाए।बता दे कि ग्वालियर बेंच ने एमपीपीएससी 2020 परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27 के बजाय 14 फीसदी आरक्षण देने का आदेश दिया था। याचिका पर अगली सुनवाई ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी याचिकाओं के साथ 22 जून को निर्धारित की गई है।
IMD Alert: मौसम में फिर बदलाव, 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में लू की चेतावनी
दरअसल, ग्वालियर के सत्येन्द्र सिंह भदौरिया ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीं और कहा गया था कि एमपीपीएससी 2020 (MPPSC 2022) में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। जिसके कारण कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक हो जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में पारित आदेश के खिलाफ है।