भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। निवेशकों की राशि न लौटाने आरोप में सहारा इंडिया परिवार (Sahara India) के प्रमुख सुब्रतो राय सहित अन्य लोगों के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी की ईओडब्ल्यू (EOW) ने तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। तीनों ही मामले जबलपुर रीजन से संबंधित है और निवेशकों की शिकायत के आधार पर दर्ज किये गये हैं।
मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इनमें पहला मामला सहारा इंडिया कंपनी की शाखा गोरखपुर (जबलपुर) के संबंध में 12 निवेशकों की लगभग 1900000 रुपए की राशि न लौटाने के संबंध में है जिसमें कुल 7 नामजद व अन्य आरोपी बनाए गए हैं। दूसरा मामला जबलपुर के ही (रान्झी)शाखा से संबंधित है जिसमें 16 निवेशकों की लगभग 16 लाख रुपए से ज्यादा की राशि नहीं लौटाने पर सुब्रतो राय सहित सात नामजद व अन्य आरोपी बनाए गए हैं। तीसरा मामला कटनी से संबंधित है जिसमें 4 निवेशकों की लगभग ढाई लाख रुपए की राशि न लौटाए जाने पर सुब्रतो राय सहित पांच नामजद व आरोपी बनाए गए हैं। इन सभी मामलों में आईपीसी की धारा 409, 420, धारा 3,4,6 इनामी चिट और धन परिचालन निषेध अधिनियम 1978 मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1 )का प्रकरण पंजीकृत किया गया है। पुलिस अब इन सभी मामलों में जांच में जुट गई है और आने वाले समय में जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होंगे।