License of government ration shop in Bhopal canceled : भोपाल में शासकीय उचित मूल्य दुकान पर एक रुपये के नमक का पैकेट 5 रुपये में बेचने और हितग्राहियों के साथ दुर्व्यवहार को देखते हुए दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। खाद्य विभाग की टीम इन दुकानों का निरीक्षण कर रही थी और इसी दौरान ये अनियमितता पाई गई। इस दुकान को सस्पेंड करने के बाद हितग्राहियों की सुविधा के लिए उसे दूसरी दुकान से अटैच कर दिया गया है।
क्या है मामला
ये मामला राजधानी के तात्या टोपे प्राथमिक सहकारी उप भंडार द्वारा संचालित साईबाबा नगर ई-6 अरेरा कॉलोनी स्थिति राशन दुकान का है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) यानी गरीबों को राशन वितरण करने वाली योजनांतर्गत शहर की राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान टीम ने पाया कि इस दुकान के विक्रेता मुकीम चांद द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती जा रही है। वो एक रुपये में दिये जाने वाले नमक के पैकेट के लिए 5 रुपये वसूल रहे थे। इसी के साथ उनके द्वारा हितग्राहियों के साथ अनुचित व्यवहार भी किया जा रहा था।
उपभोक्ताओं के लिए की ये व्यवस्था
मध्य प्रदेश में चल रहे अन्न उत्सव के दौरान खाद्य विभाग का अमला भोपाल में उचित मूल्य की दुकानों के औचक निरीक्षण पर निकला था और इसी दौरान ये अनियमितता पाई गई। इसके बाद अधिकारियों ने दुकान को सस्पेंड कर दिया है। इसे लेकर जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने बताया कि अनियमितताओं को देखते हुए इस उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे देखते हुए इस दुकान को एक दूसरी दुकान के साथ अटैच कर दिया गया है। जो उपभोक्ता इस सस्पेंड की गई दुकान से जुड़े हैं, वे अब उस दूसरी अटैच की गई दुकान के अलावा जिले की किसी भी और शासकीय उचित मूल्य की दुकान से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन ले सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि पीडीएस उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलो राशन मिलता है। वहीं हर परिवार को एक किलो शक्कर 20 रुपये में और एक किलो नमक का पैकेट एक रुपये में मिलता है।