शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले: 2 योजनाओं को मंजूरी, किसानों को ब्‍याज-मुक्‍त अल्‍पावधि ऋण, अनाथ बच्चो को 2000 महीना

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सुबह 12.30 बजे शिवराज कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today) सम्पन्न हुई। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और मंजूरी दी गई। कैबिनेट की ब्रीफ्रिंग गृह मंत्री नरोतत्म मिश्रा ने की। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का सुदृढ़ीकरण करते हुए स्थापना व्यय के लिए पृथक बजट लाइन प्रावधानित करने, निगम में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन और उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन दिया।

इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

  • अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अनुमोदित।इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत शिवराज सरकार अनाथ बच्चों को 2000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
  • प्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रतिमाह दी जाएगी।  जेईई, क्लैट के लिए पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। 24 साल की उम्र तक इनको पढ़ाई के लिए मदद मिलेगी।
  • यह राशि बच्चे एवं उसके रिश्तेदार या संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा होगी।योजना में शामिल होने वाले सभी बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा।वही किशोर न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत संचालित बाल देख-रेख संस्थाओं (बालगृह) को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
  • जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी, ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे और फिर बाल कल्याण समिति द्वारा इन्हें जरूरतमंद बालक घोषित किया जाएगा।इसके लिए बाल आशीर्वाद पोर्टल पर आवेदन होगा और योग्यता के आधार पर औद्योगिक संस्थान, प्रतिष्ठान या संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाकर उसी संस्था में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
  • छिंदवाड़ा की पेंच वृहद परियोजना अनुमोदित।इसकी लागत 3395 करोड रुपए की है जिससे 126648 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।
  • सीएम नारी सम्मान कोष उद्यम शक्ति योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए नारी सम्मान कोष स्थापित होगा।मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना से 4 फीसदी ब्याज लिया जाता था अब इसे दो प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे स्व सहायता समूहों को फायदा होगा। इसमें महिला वित्त विकास निगम के सुदृणीकरण का प्रावधान किया गया है। शक्ति पोर्टल बनाया जाएगा।
  • सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर कम अवधि फसल लोन योजना रहेगी जारी।किसानों को 0 % ब्याज पर निरंतर ऋण मिलता रहेगा।

यहां विस्तार से पढ़े बड़े फैसले…

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

  • मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना में बाल देख-रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स (आफ्टर केयर) और सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवनयापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता (स्पांसरशिप) दी जायेगी।
  • योजना में केयर लीवर्स को इंटर्नशिप के समय 5 हजार रूपये प्रतिमाह अधिकतम एक वर्ष के लिये और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 5 हजार रूपये प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष के लिये दिया जायेगा।
  • साथ ही NEET, JEE या CLAT से पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले केयरलीवर्स को आजीविका व्यय के लिये 5 हजार रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा।
  • आफ्टर केयर में शिक्षा अथवा इंटर्नशिप अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये समस्त आर्थिक सहायता निर्धारित समयावधि या 24 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक दी जायेगी।
  • स्पॉन्सरशिप में पात्र बच्चों के वैध संरक्षक के संयुक्त खाते में न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष तक 2 हजार रूपये की आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना में चिकित्सा सहायता दी जायेगी।
  • इस तरह आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर अनाथ बच्चों को समाज में पुनर्स्थापित किेये जाने का प्रयास किया जायेगा।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर

  • मंत्रि-परिषद ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को वर्ष 2022-23 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया है।
  • यह ऋण किसानों को सहकारी बैंकों /प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से दिया जाता। योजना में वर्ष 2022-23 के लिए बेसरेट 10 प्रतिशत रहेगा।
  • खरीफ 2022 सीजन के लिए ड्यू डेट 28 मार्च 2023 और रबी 2022-23 सीजन के लिए ड्यू डेट 15 जून 2023 रहेगी।
  • निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिये 3 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।
  • यह योजना वर्ष 2012-13 से लागू है। इसमें 3 लाख रूपये तक के अल्पावधि फसल ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

  • मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की लाभान्वित महिला हितग्राहियों के बैंकों से स्वीकृत प्रकरणों पर 2% ब्याज अनुदान दिया जायेगा।
  • साथ ही उपरोक्त योजनाओं से वित्त पोषित महिला उद्यमियों के उत्पाद की विपणन व्यवस्था और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिये SRLM/NULM में परियोजना प्रबंधन इकाई एवं निगम में परियोजना प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुमोदन किया गया।
  • निगम द्वारा गठित तेजस्विनी समूहों को आजीविका मिशन फोल्ड में लाने के लिए तेजस्विनी कार्यक्रम में उपलब्ध राशि में से 10 करोड़ रूपये ग्रामीण आजीविका मिशन को देने का अनुमोदन किया गया।

पेंच व्यपवर्तन (वृहद) परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पेंच व्यपवर्तन (वृहद) परियोजना लागत राशि 3,395 करोड़ 70 लाख रूपये और सैंच्य क्षेत्र 1 लाख 26 हजार 647 हेक्टेयर की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

 


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