Shivraj Cabinet Meeting :शिवराज कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, संविदा नियुक्ति नियम-2017 में संशोधन की स्वीकृति, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

shivraj singh

Shivraj Cabinet Decision :  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें 4 बड़े फैसले लिए गए। इसमें  नव-गठित निवाड़ी जिले के लिए पदों के सृजन की मंजूरी मिली है।  मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम में परिवर्तन किया गया है।इसके अलावा पुनर्वास आयुक्त के एक अस्थाई पद की समय अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया, वही कैबिनेट ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किए जाने का अनुमोदित किया है।

संविदा नियुक्ति नियम-2017 के नियम में संशोधन 

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 के नियम 11 (3) के बाद परंतुक स्थापित करने का निर्णय लिया। संशोधन के अनुसार “परन्तु यह कि राज्य शासन विशिष्ट प्रकरण में उपरोक्तानुसार उल्लेखित एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा।” उल्लेखनीय है कि सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम-2017 के नियम 11(3) के प्रावधान अनुसार संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान था।


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Pooja Khodani

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