MP: शिवराज सरकार लाएगी यह अध्यादेश, प्रारूप तैयार, युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद 25 जुलाई से 29 जुलाई तक मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र (MP Legislative Assembly) बुलाया गया है। इसमें कई विधेयक आएंगे, इसमें सबसे खास महापौर का चुनाव सीधे जनता  और अध्यक्ष का चुनाव पार्षद के माध्यम से कराने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से किए गए संशोधन के स्थान पर संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा।इसके लिए शिवराज सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है।

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दरअसल, 25 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। मध्य प्रदेश सरकार इस सत्र में नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक अध्यादेश लाने जा रही है, इसके तहत परोक्ष प्रणाली से अध्यक्ष का चुनाव कराए जाएंगे इसलिए सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करने जा रही है।खास बात ये है कि पार्षद पद के लिए पात्रता आयु 21 साल निर्धारित है, जबकि अध्यक्ष के लिए यह आयु 25 या इससे अधिक वर्ष तय है। इस प्रविधान के कारण 21 वर्ष की आयु में पार्षद बनने वाला युवा अध्यक्ष नहीं बन सकता है।

इसके लिए मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अध्यादेश का प्रारूप तैयार कर लिया है और प्रशासकीय स्वीकृति के लिए विभागीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह को भेजा है।यहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे विधि एवं विधायी विभाग से परिमार्जित कराकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और फिर आखिर में  राज्यपाल मंगुभाई पटेल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।यहां से पास होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। चुंकी प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय के चुनाव प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रणालियों से होने वाले है, ऐसे में महापौर का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से होगा तो नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों में से होगा।

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नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। पहले चरण की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई, वहीं दूसरे चरण की 18 जुलाई को होगी। इसके बाद कलेक्टरों द्वारा नव निर्वाचित पार्षदों का सम्मेलन बुलाया जाएगा और अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, इसमें कोई परेशानी न हो, इसके लिए अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 34 (अध्यक्ष या पार्षद के रूप में निर्वाचन की अर्हता) और धारा 35 (अभ्यर्थियों की निरर्हताएं) में संशोधन किया जाएगा। चुनाव प्रदेश के 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें 16 नगर निगम, 76 नगर पालिका और 255 नगर परिषद शामिल हैं।

बता दे कि मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा। यह पाँच दिवसीय सत्र 29 जुलाई तक चलेगा। इसमें मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में शिवराज सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन और भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी सरकार लाएगी, पाँच दिवसीय सत्र की अधिसूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव ने जारी कर दी है।


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