MP OBC Reservation: शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, कर्मचारियों की निकाली ये डिटेल्स

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ ओबीसी आरक्षण (MP OBC Reservation) मामले में जबलपुर हाईकोर्ट 25 अक्टूबर तक सुनवाई बढ़ा दी है, वही दूसरी तरफ मप्र की शिवराज सरकार जिन याचिकाओं पर रोक लगी है उन्हें छोड़कर बाकी में 27 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी में जुट गई है।इसके लिए मप्र सरकार (MP Government) ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की गिनती करवाई है, ताकी पता चल सके कि किन किन पदों पर ओबीसी या फिर अन्य कोटे से कर्मचारी और अधिकारी पदस्थ है।अगर शिवराज सरकार नौकरियों में ओबीसी आरक्षण दिलाने में कामयाब हो गई तो उपचुनाव से पहले यह मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मप्र की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की गिनती करवाई है, जिसमें पता चला है कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या अनारक्षित से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में सितंबर 2021 की स्थिति में कुल 3,19,144 कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें से 165944 कर्मचारी आरक्षित और 153200 के करीब कर्मचारी अनारक्षित वर्ग से हैं और OBC के 42055 हैं। इस संख्या के हिसाब से प्रदेश में 53 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी आरक्षित वर्ग के हैं और 47 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग से। वही 2018 की गणना के हिसाब से प्रदेश में 4,52,139 पद स्वीकृत थे, जिन पर नियमित कर्मचारी कार्यरत थे। यानी अभी प्रदेश में 1,32,995 पद खाली हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला अभी भी कोर्ट (Jabalpur Highcourt) में चल रहा है जिस पर आगामी 25 अक्टूबर को सुनवाई होना है, इसी बीच शिवराज सरकार OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की तैयारी में लगी है, ताकी आने वाले उपचुनाव में इसका फायदा मिल सके।वही OBC महासभा ने 27 फीसद आरक्षण (reservation) मामले में एक नई याचिका कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि आरक्षण संबंधित समस्याओं की सुनवाई के लिए एक अलग बेंच तैयार की जाए। इसके अलावा इन बेंच में न्यायाधीश ना तो OBC वर्ग से होना चाहिए, ना ही सामान्य वर्ग से।

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बता दे कि बीते दिनों शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है, हालांकि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई हैं, उनमें रोक बरकरार रहेगी।  27% आरक्षण लागू होने से कुल आरक्षण 63% हो गया है। इसमें 27% पिछड़ा वर्ग, 20% अनुसूचित जनजाति, 16% अनुसूचित जाति को दिया जा रहा है। इस तरह प्रदेश में आरक्षण 63% हो गया है।वही हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को एमपी में 14% ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर रोक लगा रखी है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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