छात्र ने नाकामी का ठीकरा अश्लील विज्ञापनों पर फोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को करार दिया ‘सबसे घटिया’

Supreme Court, note for vote

The Supreme Court called worst petition : सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एक छात्र की याचिका को ‘सबसे घटिया’ बताते हुए उसपर 25 हजार रूपये का फाइन लगा दिया है। इस छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूट्यूब से 75 लाख रुपये मुआवजा की मांग की थी। उसका कहना था कि वीडियो के बीच में अश्लील विज्ञापन आने के कारण उसकी एकाग्रता भंग हुई और वो परीक्षा में असफल रहा।

क्या है मामला

मध्यप्रदेश का छात्र आनंद प्रकाश चौधरी एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा (MP Police Recruitment Exam) के लिए यूट्यूब (youtube) पर ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियो देखकर पढ़ाई करता था। उसने अपनी याचिका में कहा कि इन वीडियो के बीच में अश्लील विज्ञापन (obscene advertising) आते थे। इस कारण उसकी एकाग्रता में खलल पड़ा और ध्यान भंग हुआ। इसी वजह से वो पुलिस भर्ती परीक्षा पास नहीं कर पाया। अपनी असफलता के लिए यूट्यूब  को जिम्मेदार ठहराते हुए छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यूट्यूब से 75 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।


About Author
श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।