IPS Purushottam Sharma : सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा के पक्ष में सुनाया फैसला, राज्य सरकार की कार्रवाई निरस्त

IPS Purushottam Sharma  : आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि बिना किसी साक्ष्य और लिखित शिकायत के सिर्फ एक वीडियो के आधार पर उन्हें करीब ढाई साल तक सस्पेंड रखना पूरी तरह अवैध है। इसी के साथ अदालत ने उनके खिलाफ की गई राज्य शासन की पूरी कार्रवाई को शून्य घोषित कर दिया है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही उनके पक्ष में फैसला सुना चुका है।

ये है मामला

मध्य प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी की पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 27 सितंबरर 2020 को सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मई 2022 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal) ने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। कैट ने निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना सरकार उनके निलंबन की अवधि बढ़ाती जा रही है, इसीलिए कैट ने उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।