तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नियमित जमानत मिली, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया

Shruty Kushwaha
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Teesta Setalvad Bail : सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है। इसी के साथ ही कहा है कि वह किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी। बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए तत्काल समर्पण करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ उन्होने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि चूंकि चार्जशीट दायर की जा चुकी है और तीस्ता सीतलवाड़ की हिरासत में पूछताछ पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि उन्हें 2 सितंबर 2022 से लगातार जमानत पर माना जाएगा। इसी के साथ सीतलवाड़ को निर्देश दिए कि वो किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगी और अगर ऐसा पाया गया तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकता है।

बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगों के मामले में कथित तौर पर सबूत गढ़ने का आरोप है। पिछले साल 25 जून को उन्हें गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के साथ 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर फर्जी सबूत गढ़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।  2 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और नियमित जमानत के लिए निचली अदालत या फिर गुजरात हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत की याचिका मंजूर कर ली है।

 


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Shruty Kushwaha

Shruty Kushwaha

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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